Varanasi: जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया

Varanasi: हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत में वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'व्यास का तेखाना' क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई है.

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने हक में एक बड़ा फैसला सुनाया गया. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में सात दिन के अंदर व्यवस्था कराने का निर्णय दिया है. ये तहखाना मस्जिद के नीचे है.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, "सात दिनों के भीतर पूजा शुरू हो जाएगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा." उन्होंने आगे कहा, हिंदू पक्ष को 'व्यास का तेखाना' में पूजा करने की इजाजत दी गई. जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करेंगी.

हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते हैं, ''आज 'व्यास का तेखना' में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है."

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता और वकील अदालत द्वारा 'व्यास का तेखना' में पूजा की अनुमति देने के बाद विजय चिन्ह दिखाते नजर आ रहें हैं.

वहीं मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से गलत है. पूर्व के आदेशों को औवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया. हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

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31 January 2024, 03:31 PM IST

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