Haldiram से मिठाई मंगवानें वाले हो जाएं सावधान! होली से पहले सोनपापड़ी से लेकर राजभोग तक एक्सपायर्ड मिठाइयां जब्त

होली के मौके पर लखनऊ में FSDA ने मिलावट और एक्सपायर्ड सामग्री के खिलाफ सख्त अभियान चलाया, इस दौरान 'हल्दीराम' के स्टोरेज पर छापेमारी में करीब 112 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां बरामद हुई है.

Sonee Srivastav

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होली के त्योहार से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने मिलावट और एक्सपायर्ड सामग्री के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है. इस दौरान फैजुल्लागंज इलाके में 'हल्दीराम' के स्टोरेज पर छापेमारी की गई, जहां करीब 112 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां बरामद हुई.

टीम ने मौके पर ही सोनपापड़ी और राजभोग जैसी मिठाइयों को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

हल्दीराम स्टोरेज में मिली एक्सपायर्ड मिठाइयां

छापेमारी के दौरान हल्दीराम के वेयरहाउस (एस.आर. सेल्स) से 1 क्विंटल 12 किलो यानी लगभग 112 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां पाई गई. इनमें मुख्य रूप से सोनपापड़ी और राजभोग शामिल थे, जिनकी उपयोग तिथि खत्म हो चुकी थी. इनका अनुमानित मूल्य करीब 45 हजार रुपये बताया गया है. खाद्य सुरक्षा टीम ने इन सभी मिठाइयों को तुरंत नष्ट करवा दिया ताकि बाजार में न पहुंच सकें. 

इसके अलावा टीम ने असॉर्टेड पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेठा और गुजिया जैसे अन्य उत्पादों के नमूने जांच के लिए सील कर लिए. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पूरे शहर में लाखों का माल जब्त

होली और अन्य त्योहारों को देखते हुए विभाग ने शहर भर में विशेष जांच शुरू की है. अभियान के दौरान कुल 10,415 किलो मसाले और खोया जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 55.91 लाख रुपये है. ऐशबाग के स्वरूप कोल्ड स्टोरेज से 8,499 किलो काली मिर्च और 378 किलो खोया बरामद हुआ, जो संदिग्ध गुणवत्ता का था. 

महानगर इलाके के ग्लोब कैफे से भी पनीर और गुजिया के सैंपल लिए गए. यहां 112 किलो खाद्य सामग्री (करीब 45 हजार रुपये मूल्य) को मौके पर नष्ट किया गया. कुल 15 नमूने लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. 

विभाग का उद्देश्य सुरक्षित त्योहार

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिलावट का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें खा सकें. रिपोर्ट आने के बाद दोषी प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

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