Code of conduct: चुनावी आचार संहिता लागू होने पर किन- किन चीजों पर लग जाती है पाबंदी? पढ़ें पूरी जानकारी

Code of conduct: 16 मार्च 2024 को पूरे देश में आचार संहिता लग गई है आखिर आचार संहित लगने पर कौन होता है पावरफुल और किन- किन चीजों पर होती है पाबंदी?

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Code of conduct: 16 मार्च शनिवार को देशभर में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है. मुख्य चुनाव राजीव कुमार ने कहा देश में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देशभर में आदर्श अचार संहिता लागू हो गई है. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कि आचार संहिता क्या और यह लागू होने पर किन- किन चीजों पर पाबंदी लग जाती है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को आचार संहिता कहते हैं.

चुनाव आचार संहिता के नियम सिर्फ राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर ही लागू नहीं होते हैं. ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्व या आंशिक रुप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों आयोग जैसे DDA, जल बोर्ड आदी पर भी लागू होती है. इन संगठनों का अपनी उपलब्धियों का विशिष्ट रूप से विज्ञापन करना या फिर किसी नई सब्सिडी की घोषणा करना आचार संहित का उल्लंघन माना जाता है.

आचार संहिता लागून होने पर किन किन चीजों पर होती पाबंदी?

साथ ही इस दौरान होर्डिंग आदि पर भी बैन लगा होता है. चुनाव ऐलान से पहले जारी कार्य आदेश के संबंध में अगर क्षेत्र में वास्तविक रुप में कार्य शूरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा. 

आचार संहिता के दौरान पर नियमों का उल्लखंन करते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जा सकता है. चुनाव आयोग का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पर कार्रवाई कर सकता है. संबंधित अधिकारी जिसके क्षेत्र में उल्लंघन हुआ. उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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