बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दक्षिण कोरियाई महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न, एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ गिरफ्तार

एक दक्षिण कोरियाई महिला यात्री ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के एक सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि "मैनुअल फ्रिस्किंग" के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ गया और गले लगाया गया, और फिर बस 'थैंक यू' कहकर जाने के लिए कह दिया गया.

Yogita Pandey
Edited By: Yogita Pandey

बेंगलुरु: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) पर एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां दक्षिण कोरिया की एक महिला यात्री ने एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोप है कि "मैनुअल फ्रिस्किंग" के बहाने महिला को गलत तरीके से छुआ गया, गले लगाया गया और फिर धन्यवाद कहकर जाने को कहा गया.

पीड़िता 32 वर्षीय व्यवसायी महिला है, जो नवंबर में पर्यटक वीजा पर भारत आई थी और सोमवार को अपने देश लौट रही थी. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में हुई घटना

महिला की शिकायत के मुताबिक, यह घटना टर्मिनल-2 के अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में सुबह करीब 10:45 बजे हुई. सीआईएसएफ की सुरक्षा जांच और इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक व्यक्ति उसके पास आया और खुद को हवाई अड्डे का कर्मचारी बताया.

उसने महिला का बोर्डिंग पास चेक किया और दावा किया कि उसके चेक-इन बैगेज में कोई समस्या है.

तलाशी के नाम पर कथित यौन उत्पीड़न

आरोप है कि आरोपी ने महिला से कहा कि दोबारा जांच में समय लगेगा और उसे "मैनुअल फ्रिस्किंग" के लिए अपने साथ चलने को कहा. वह उसे पुरुषों के वॉशरूम के पास ले गया, जहां तलाशी के बहाने उसने कई बार महिला की छाती को छुआ, उसे घूमने के लिए कहा और फिर उसके गुप्तांगों को भी छुआ.

महिला ने जब इस पर आपत्ति जताई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे गले लगाया, "धन्यवाद' कहा और वहां से जाने को कहा.

आरोपी को तलाशी का कोई अधिकार नहीं था

शिकायत के तुरंत बाद हवाई अड्डा अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और केआईए पुलिस को सूचना दी. आरोपी की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद अफ्फान अहमद के रूप में हुई है, जो कम्मनहल्ली का निवासी है और एयर इंडिया एसएटीएस में ग्राउंड स्टाफ के रूप में कार्यरत था.

हवाई अड्डा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अहमद को यात्रियों की शारीरिक तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं था. यदि किसी सामान को लेकर संदेह होता, तो उसे इमिग्रेशन या सीआईएसएफ कर्मियों को सूचित करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना था कि तलाशी अधिकृत महिला कर्मचारियों द्वारा की जाए.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पुष्टि

पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज की जांच में महिला के बयान की पुष्टि हुई है. आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर परप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय जेल भेज दिया गया, जहां वह न्यायिक हिरासत में है.

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