Italy: इटली में अंग्रेजी समेत विदेशी भाषाओं के बोलने पर लग सकती है रोक, सरकार बना रही कानून, उल्‍लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना

इटली के नागरिक अब अंग्रेजी समेत अन्य विदेशी भाषा नहीं बोल पाएंगे। यादि कोई नागरिक अपने अधिकारिक संचार के दौरान विदेशी भाषा में इस्तेमाल करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

हाइलाइट

  • इटली में अधिकारिक संचार के दौरान अंग्रेजी समेत अन्य विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल करने पर एक लाख यूरो (करीब 89 लाख रुपए) तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूरोप के देश इटली अंग्रेजी समेत विदेशी भाषाओं के आधिकारिक संचार पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इटली सरकार एक कानून लेकर आई है। इस कानून के तहत दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा को देश में बैन किया जा सकता है। इसके बाद अगर कोई इटालियन नागरिक इस कानून का उल्‍लंघन करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में इसके लिए कानून पेश किया है। इस कानून के पारित होने के बाद इटली में अधिकारिक संचार के दौरान अंग्रेजी समेत अन्य विदेशी भाषाओं का इस्तेमाल करने पर एक लाख यूरो (करीब 89 लाख रुपए) तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जियोर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नेता हैं। इटालियन सरकार अब यहां देशी भाषा को बढ़ावा देना के लिए इस कानून को लेकर आई है।

संसद में पेश किया गया कानून

रिपोर्ट के मुताबिक, अंग्रेजी समेत विदेशी भाषा पर रोक लगाने वाले प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के समर्थन वाले कानून को इतालवी चैंबर ऑफ डेप्युटीज (लोअर हाउस) में राजनेता फैबियो रामपेली ने पेश किय। जानकारी के मुताबिक, बिल में विदेशी भाषा को लेकर प्रावधान किए गए है, लेकिन विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने की बात कही गई है।

कानून में अनुच्छेद-2 का जिक्र 

बिल के मुताबिक, अनुच्छेद-2 इटली को राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उनके उपयोग के लिए अनिवार्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अंतर्गत 5,000 यूरो से लेकर एक लाख यूरो तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अंग्रेजी भाषा पर पाबंदी लगाने के लिए अनुच्छेद-2 का जिक्र किया गया है। 

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02 April 2023, 03:54 PM IST

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