आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें! मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलेगा केस, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है. गृह मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी को किए गए अनुरोध के बाद 18 फरवरी को इसकी अनुमति दी गई है. सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. बाद में मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल गई.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगe. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी अनुमति दे दी है. दरअसल, गृह मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी को किए गए अनुरोध के बाद 18 फरवरी को इसकी अनुमति दी गई है. 

गृह मंत्रालय ने कहा था कि ईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर, जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी. परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब मामले की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत की जाएगी.

सत्येंद्र जैन पर क्या लगे हैं आरोप?

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.  वहीं, 18 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए ‘ट्रायल में देरी’ और ‘लंबे समय से क़ैद’ में होने का जिक्र किया था.

आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश

उधर, ईडी ने अदालत में जैन की जमानत का विरोध कर कहा था कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की साजिश की हार बताया था. हालांकि, इससे पहले 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार

सत्येंद्र जैन हाल ही में सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे. पार्टी ने उन्हें शकूर बस्ती सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करनैल सिंह से हार का सामना करना पड़ा था.

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18 February 2025, 07:55 PM IST

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