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प्रदूषण से दिल्ली का हाल बेहाल, GRAP-4 लागू, स्कूलों के लिए बदले नियम...50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद GRAP-4 लागू कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूलों में कक्षा 9 और 11 तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 लागू कर दिया है. कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. इन आदेशों का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना और प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर नियंत्रण पाना है.

सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए नया आदेश

आपको बता दें कि GRAP-4 के लागू होते ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लेकर नया आदेश जारी किया गया है. इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर में उपस्थित रहेंगे, जबकि शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा. यही नियम दिल्ली में संचालित निजी कार्यालयों पर भी लागू होगा. सरकार का मानना है कि इससे ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों में कमी आएगी और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद रहेंगे. जरूरत पड़ने पर वे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दफ्तर बुला सकते हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, जबकि आम कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रखी जाए.

स्कूलों में हाइब्रिड मोड की व्यवस्था
GRAP-4 के चलते शिक्षा निदेशालय ने भी बड़ा फैसला लिया है. जारी सर्कुलर के अनुसार, सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों और NDMC, MCD व दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं तक और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी. इसका मतलब है कि जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.

बच्चों की सेहत पर सरकार का जोर
सरकार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और प्रशासन का सहयोग करें. बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है. इसी वजह से स्कूलों में पूरी तरह ऑफलाइन कक्षाएं न कराकर हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया है.

आवश्यक सेवाओं को राहत
GRAP-4 के तहत जहां कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, वहीं आवश्यक सेवाओं को छूट भी दी गई है. अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन और अन्य जरूरी सेवाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी. इसके अलावा निर्माण कार्यों पर रोक, गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और अन्य सख्त कदम भी लागू किए गए हैं.

नागरिकों से सहयोग की अपील
सरकार और CAQM ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. जब तक हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, तब तक इन उपायों का सख्ती से पालन करना सभी के हित में है. GRAP-4 का मकसद किसी पर पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा से राहत दिलाना है.

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13 December 2025, 10:30 PM IST

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