पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में होगा सुधार, CM मान की कैबिनेट ने 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति को दी मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12 चिकित्सा श्रेणियों में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची बनाने की मंजूरी दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा. इसके अलावा, पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियमों में एकसमान अनुशासनात्मक ढांचा लागू किया गया और माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन की अनुमति दी गई.

पंजाब : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 प्रमुख चिकित्सा श्रेणियों में 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे राज्य के लोगों को सेकेंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि सूचीबद्ध डॉक्टरों में मेडिसिन, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, छाती एवं टी.बी., सर्जरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ई.एन.टी., तथा एनेस्थीसियोलॉजी जैसे 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे. एम्पैनलमेंट प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से संपन्न होगी और सूचीबद्ध डॉक्टर ओ.पी.डी., आई.पी.डी., इमरजेंसी सेवाओं, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति मरीज एम्पैनलमेंट फीस लेने के हकदार होंगे. इस कदम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और पंजाब के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी.
1963 के तहत नियम 28ए को मंजूरी
पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने खनन गतिविधियों को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुसार पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन की मंजूरी दी है. इस संशोधन के माध्यम से राज्य में आवंटित की जाने वाली क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के माइनिंग लीज धारकों के अधिकारों और नियमों को व्यवस्थित किया जाएगा. इसका उद्देश्य खनन सेवाओं में प्रक्रिया को आसान बनाना और राज्य में माइनिंग गतिविधियों में पारदर्शिता, नियमबद्धता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है.


