राजा रघुवंशी हत्याकांड: सिलोम जेम्स को कोर्ट से मिली जमानत

राजा रघुवंशी हत्याकांड में इंदौर के वकील देवेश शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल जेम्स को कोर्ट ने जमानत दे दी है.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में सह-आरोपी सिलोमे जेम्स को कोर्ट ने राहत दी है. अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए ₹5000 का मुचलका भरने का आदेश दिया. मामले की पैरवी कर रहे इंदौर के वकील देवेश शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल का इस केस से कोई सीधा संबंध नहीं है. उधर, गुवाहाटी पुलिस की अपराध शाखा ने राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी और मां कामाख्या मंदिर को लेकर दिए आपत्तिजनक बयानों के मामले में अब तक जांच में सहयोग न देने को गंभीरता से लिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों को कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद वे आज तक पेश नहीं हुए हैं.

अदालत ने सिलोमे जेम्स को दी जमानत

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल की अदालत ने सिलोमे जेम्स को नियमित जमानत दे दी है. इस जमानत के लिए इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश शर्मा ने पैरवी की. उन्होंने बताया, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए ₹5000 के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की. हालांकि जमानत की शर्तें बेहद सख्त रखी गई हैं. अभियुक्त को अदालत द्वारा लगाए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें आगे की सुनवाई के लिए नियमित उपस्थिति और पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग शामिल है. इस मामले में जेम्स के साथ ही दो अन्य सह-आरोपियों को भी सशर्त जमानत मिली है.

राजा रघुवंशी की हत्या की घटना पिछले 23 मई को सोहरा में हुई थी, जहां वे अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गए थे. इस हत्याकांड में राज्य के बाहर से आए हमलावरों की भूमिका सामने आई है. मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी सहित सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

गुवाहाटी पुलिस का दावा

मां कामाख्या पर दिए गए अपमानजनक बयान गुवाहाटी सिटी पुलिस ने जानकारी दी कि एक समाचार चैनल पर साक्षात्कार के दौरान एंकर और सृष्टि रघुवंशी ने कथित रूप से मां कामाख्या मंदिर को लेकर असत्यापित और अपमानजनक बयान दिए. पुलिस के अनुसार, ये बयान समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने कहा, 'ये बयान असम के हिंदू देवी मां कामाख्या के प्रतिष्ठित मंदिर के खिलाफ हैं, जिससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है. इसलिए मामला दर्ज किया गया है.'

बार-बार भेजे गए नोटिस, फिर भी नहीं हुई पेशी

गुवाहाटी पुलिस ने बताया कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा समाचार एंकर, संबंधित चैनल और सृष्टि रघुवंशी को 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस भेजे गए थे. इन्हें 23 और 24 जून को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था. 'वे आज तक जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए', पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा. क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस संख्या 04/2025 दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 196(2)/299/302 ऑफ बीएनएसएस, 2023 के तहत आरोप तय किए गए हैं.

हनीमून के दौरान हुई थी हत्या

राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम हनीमून के लिए सोहरा गए थे. 23 मई को उनकी हत्या की गई, जिसमें सोनम के इशारे पर बाहरी हमलावरों ने हिस्सा लिया. मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी सहित सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की अगली सुनवाई की तैयारी जारी है.

ताजा खबरें

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag