हाईकोर्ट पहुंचे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, याचिका में 'नोटबंदी' का जिक्र क्यों
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी पचड़े में घिर गए हैं. दंपत्ति ने अपने खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जल्द ही इस याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होगी.

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी पचड़े में घिर गए हैं. दंपत्ति ने अपने खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जल्द ही इस याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई होगी.
60 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला
दरअसल, यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज किए गए एक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है. शिकायत लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी. उनका आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने साल 2015 से 2023 के बीच उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (Best Deal TV Pvt. Ltd.)में करीब 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राजी किया था, लेकिन यह पैसा व्यावसायिक उपयोग के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया.
20 नवंबर को अगली सुनवाई
सोमवार को इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने शिल्पा और राज कुंद्रा को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को अपनी याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराएं. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. याचिका में शिल्पा और राज कुंद्रा ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पूरी तरह से झूठे और तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए तथ्यों पर आधारित है.
उनका कहना है कि यह मामला केवल उन्हें परेशान करने और आर्थिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए, जब तक कि अदालत में सुनवाई पूरी न हो जाए.
नोटबंदी का जिक्र
शिल्पा शेट्टी ने अपनी याचिका में कहा कि वह कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थीं और केवल सीमित समय तक कंपनी से जुड़ी थीं. वहीं, दंपति ने यह भी कहा कि यह पूरा विवाद एक असफल व्यावसायिक सौदे और निवेश में हुए नुकसान से जुड़ा है, न कि किसी आपराधिक साजिश से.
उनकी याचिका में यह भी बताया गया है कि नवंबर 2016 की नोटबंदी जैसी अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों के कारण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और कारोबार ठप पड़ गया. उनका दावा है कि यह एक व्यावसायिक असफलता थी, जिसे गलत तरीके से धोखाधड़ी का रंग दिया गया.
फाइव स्टार होटल में हुई बैठक
शिकायत के अनुसार, साल 2015 में शिल्पा और राज कुंद्रा ने एक बिचौलिए राजेश आर्या के माध्यम से दीपक कोठारी से बिजनेस लोन की मांग की थी। एफआईआर में बताया गया है कि जुहू के एक फाइव-स्टार होटल में बैठक हुई थी, जहां शिल्पा और राज कुंद्रा ने खुद को बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर के रूप में पेश किया था.
यह कंपनी एक समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई. अब मामला अदालत में है और 20 नवंबर को यह तय किया जाएगा कि एफआईआर रद्द होगी या जांच आगे बढ़ेगी.


