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शादी का झांसा और फिर इनकार, कोर्ट बोला- लिव-इन रिलेशन से लड़कियों की जिंदगी हो रही बर्बाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशन पर चिंता जताते हुए कहा कि यह भारतीय मध्यमवर्गीय समाज की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. शादी का झूठा वादा कर महिला का शोषण करने के मामले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों का महिलाओं पर अनुपातहीन नकारात्मक असर पड़ता है.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

शादी का झूठा वादा कर युवती के साथ शारीरिक शोषण के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न केवल आरोपी को जमानत दी, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप पर कड़ी टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भले ही लिव-इन रिलेशन को कानूनी मान्यता दी गई हो, लेकिन यह भारतीय मध्यमवर्गीय समाज की पारंपरिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है. कोर्ट ने इस तरह के मामलों में बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है और कहा कि इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को उठाना पड़ता है.

यह टिप्पणी उस समय की गई जब जस्टिस सिद्धार्थ की अदालत में शान ए आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया.

आरोपी को मिली जमानत, लेकिन चेतावनी भी

हालांकि कोर्ट ने आरोपी को 25 फरवरी से जेल में बंद होने, कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और जेल में भीड़ को देखते हुए जमानत दे दी, लेकिन साथ ही मामले की गंभीरता को नज़रअंदाज़ नहीं किया. अदालत ने कहा कि "लिव-इन रिलेशन के कारण ही ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो समाज में असंतुलन पैदा कर रहे हैं."

महिलाओं को उठाना पड़ता है नुकसान

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि लिव-इन रिलेशन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है. अक्सर देखा गया है कि ऐसे रिश्तों के टूटने के बाद पुरुष तो आगे बढ़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन महिला को न केवल मानसिक आघात झेलना पड़ता है, बल्कि समाज भी उसे स्वीकार करने से कतराता है.

‘युवाओं पर हो रहा गलत असर’

कोर्ट ने कहा कि “लिव-इन रिलेशन का चलन युवा पीढ़ी को भटका रहा है और इसके परिणाम इस प्रकार के मामलों में देखने को मिल रहे हैं.” पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी की वजह से महिला का भविष्य बर्बाद हो गया है और अब उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता.

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27 June 2025, 02:40 PM IST

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