झारखंड में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी, 18 आरोपी अरेस्ट, शादी के फंक्शन से लौट रही थीं पीड़िता
झारखंड के खूंटी में तीन नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों को 17-18 नाबालिगों ने घेरकर दरिंदगी की. घटना तब सामने आई, जब पीड़ितों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने एक्शन लेते हुए 18 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

झारखंड के खूंटी से एक झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन नाबालिग लड़कियों के साथ नाबालिग लड़कों ने बलात्कार किया. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने घटना पर एक्शन लेते हुए 18 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है. जानकारी के अनुसार, सभी आरोपियों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है, सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर की है, जब पांच लड़कियां रानिया इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 12-16 वर्ष की आयु की तीन लड़कियों के साथ लड़कों ने कथित तौर पर बलात्कार किया. परिजनों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.
शिकायत का मामला आया सामने
एसपी ने अमन कुमार ने बताया कि कि रविवार को रानिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद यह घटना सामने आई. उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की, जिसने सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
लड़कियों को घेर लिया
पुलिस ने बताया कि उन्हें रविवार को घटना के बारे में तब पता चला जब लड़कियों के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे हुई जब लड़कियां एक गांव में 'लोटा-पानी' (शादी से संबंधित समारोह) से एक समूह में घर लौट रही थीं. शिकायत के अनुसार, पुलिस को बताया कि आरोपियों ने "लड़कियों को घेर लिया और अपराध को अंजाम दिया.
एसपी कुमार ने बताया कि लड़कों का सोमवार को मेडिकल टेस्ट हुआ. पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने लड़कियों को धमकी भी दी कि अगर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और शनिवार सुबह अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी.
आरोपियो केखिलाफ BNS के तहत मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 109 (1) (हत्या का प्रयास) और 70 (2) (18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला) और 8 (यौन हमले के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


