क्या शॉपिंग के बाद आप भी पेपर बैग के लिए पैसे देते हैं? तो जान लें क्या कहते हैं नियम

मॉल में शॉपिंग के बाद स्टाइलिश पेपर बैग के लिए वसूला जाने वाला चार्ज क्या वाकई सही है? हो सकता है जो आप अभी तक मानते आए हैं, वो कानून की नजर में गलत हो- जानिए पूरी सच्चाई.

मॉल में शॉपिंग करने का अनुभव जहां एक तरफ खास होता है. वहीं, समान खरीदने के बाद ग्राहकों से पूछा जाता हैं कि-आपको पेपर बैग चाहिए या नहीं. दरअसल, शॉपिंग के बाद स्टोर द्वारा दिया गया क्लासी दिखने वाला पेपर बैग अक्सर अतिरिक्त चार्ज के साथ आता है. ऐसे में जो लोग पहली बार मॉल में खरीदारी करते हैं, उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि बैग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं.

लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चार्ज वैध है? क्या कोई ग्राहक शॉपिंग के बाद फ्री में पेपर बैग मांग सकता है? बहुत से उपभोक्ताओं को ये जानकारी नहीं होती कि उनके पास कुछ कानूनी अधिकार भी हैं जिनके तहत वे ऐसे मामलों में आवाज उठा सकते हैं. 

फ्री बैग को लेकर 2011 से शुरू हुई बहस

फ्री कैरी बैग को लेकर चर्चा साल 2011 में उस समय शुरू हुई जब केंद्र सरकार ने प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत प्लास्टिक बैग को फ्री में देने पर रोक लगाई गई थी ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके. हालांकि, इस नियम में केवल प्लास्टिक बैग्स को शामिल किया गया था, पेपर या कपड़े के बैग का कोई उल्लेख नहीं था. लेकिन रिटेलर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और पेपर बैग्स पर भी चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, जो कि नियमों की मंशा के खिलाफ है.

ब्रांडेड बैग पर चार्ज करना है गैरकानूनी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, कोई भी दुकानदार ऐसा बैग जिसके ऊपर उसका ब्रांड नाम या लोगो छपा हो, उसके लिए ग्राहक से चार्ज नहीं कर सकता. ऐसा करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी शोरूम या ब्रांडेड स्टोर ने अपने नाम या लोगो वाले पेपर बैग के लिए ग्राहक से पैसे लिए हैं, तो ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है. ये प्रैक्टिस ग्राहकों को बिना जानकारी के आर्थिक नुकसान पहुंचाने के समान मानी जाती है.

क्या कहता है कानून और ग्राहक का अधिकार

  • अगर बैग पर ब्रांड का नाम या लोगो है तो दुकानदार आपसे पैसे नहीं मांग सकता.

  • अगर बैग पूरी तरह सामान्य है और बिना किसी ब्रांडिंग के है, तो चार्ज वसूलना वैध हो सकता है.

  • ग्राहक को बिल में कैरी बैग चार्ज का स्पष्ट उल्लेख करना होगा.

  • अगर बिल में बैग चार्ज नहीं दिखाया गया है और मौखिक रूप से पैसा मांगा गया है, तो ये पूरी तरह गलत है.

कैसे करें शिकायत

अगर आपसे ब्रांडेड बैग के लिए चार्ज किया गया है, तो आप नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत कर सकते हैं:-

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1800-11-4000

ईमेल: complaints@nic.in

कंज़्यूमर कोर्ट की वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in

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10 June 2025, 08:42 PM IST

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