नवरात्रि पर GST कटौती की नई दरें आज से लागू, इन चीजों के दाम घटे, जानें किस पर कितना कम हुआ टैक्स
शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही आज यानी 22 सितंबर 2025 से GST दरों में कटौती लागू, जिससे खाद्य सामग्री, दवाइयां, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरण सस्ते होंगे. अब केवल 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स. इससे मध्यम वर्ग को ₹2 लाख करोड़ की बचत होगी.

New GST Rates: शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है. 22 सितंबर 2025, सोमवार से सरकार द्वारा घोषित GST दरों में कटौती प्रभावी हो गई है. जिससे अब कई जरूरी सामान पहले से सस्ते दामों में मिलेंगे. यह बदलाव न केवल खाद्य वस्तुओं, दवाओं और पर्सनल केयर उत्पादों तक सीमित है बल्कि वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कृषि उपकरणों तक में राहत लेकर आया है.
सरकार ने GST संरचना में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए चार की जगह दो स्लैब—5% और 18%—लागू किए हैं, जबकि अल्ट्रा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग 40% का टैक्स ब्रैकेट निर्धारित किया गया है. वित्त मंत्रालय का दावा है कि इन बदलावों से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और अनुमानतः देश की जनता को ₹2 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी.
अब सस्ते होंगे ये जरूरी सामान
सरकार ने रोजमर्रा की रसोई से जुड़ी दूध, बिस्कुट, घी, मक्खन, आइसक्रीम, नमकीन, पनीर, जूस, जैम, अचार जैसी कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटा दी हैं. कुछ उत्पाद जैसे पैक्ड पनीर, टेट्रा-पैक दूध और भारतीय रोटियां पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
पर्सनल केयर उत्पादों पर भी राहत
अब साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है.
इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरणों की कीमतों में कटौती
एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डिशवॉशर, सौलर वॉटर हीटर जैसे उपकरणों पर टैक्स कम हुआ है, जिससे ये उत्पाद अब आम लोगों की पहुंच में होंगे.
दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट
अब कई महत्वपूर्ण और गंभीर बीमारियों की दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर आदि पर GST दर 5% या शून्य कर दी गई है. सरकार ने दवा कंपनियों को एमआरपी में कटौती कर इसका सीधा लाभ ग्राहकों को देने का निर्देश भी दिया है.
सेवा क्षेत्र को भी राहत
अब सैलून, नाई की दुकान, योग क्लास, फिटनेस सेंटर जैसी सेवाओं पर भी कम GST लगेगा, जिससे सेवा क्षेत्र का लाभ लेना अब अधिक किफायती हो जाएगा.
प्रमुख वस्तुओं पर नई GST दरें
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पैक्ड पनीर, टेट्रा-पैक दूध, रोटियां 5%–18% 0%
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बटर, घी, चीज, सूखे मेवे 12% 5%
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बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, नमकीन 18%–12% 5%
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फल-सब्जी के रस, नारियल पानी 12% 5%
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शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल 18% 5%
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एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी 28% 18%
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दवाइयां, थर्मामीटर, ऑक्सीजन 12%–18% 5% या 0%
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ट्रैक्टर, टायर, पुर्जे 12%–18% 5%
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बाइक/स्कूटी ≤350cc, छोटी कारें 28% 18%
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सीमेंट, ऑटो पार्ट्स 28% 18%
शिक्षा और छात्रों के लिए भी बड़ी राहत
नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, जियोमेट्री बॉक्स, सहित कई शैक्षिक सामग्री पर टैक्स या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है या 5% तक कर दिया गया है.
ये वस्तुएं अब होंगी महंगी
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारें, निजी विमान, नौकाएं और वातित पेय जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर से टैक्स लगाया है. इन वस्तुओं को 'सिन गुड्स' कैटेगरी में रखा गया है ताकि इनके उपभोग पर नियंत्रण रखा जा सके.


