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दहेज की भूख ने किया इंसानियत को शर्मसार, ससुरालियों ने बहू को लगाया HIV का इंजेक्शन

UP Crime: दहेज की लालच में इंसानियत किस हद तक गिर सकती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देखने को मिली. यहां ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया. इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

UP Crime: शादी हर किसी के जीवन का अहम पड़ाव होती है, जहां प्यार और विश्वास की नींव पर एक नया सफर शुरू होता है. लेकिन जब लालच हावी हो जाए, तो यह पवित्र रिश्ता भयावह रूप ले सकता है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने बहू को एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया. इस घटना के सामने आते ही जिले में सनसनी फैल गई और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा.

पीड़िता के पिता के मुताबिक, उन्होंने बेटी की शादी पूरे रीति-रिवाजों के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की मांगें बढ़ने लगीं. जब उनकी लालच की हद पार हो गई, तो उन्होंने हैवानियत की सारी हदें लांघ दीं. अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और न्याय की मांग को लेकर लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं.

बढ़ती गई ससुरालियों की मांग

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी फरवरी 2023 में पूरे रीति-रिवाजों के साथ कराई गई थी. शादी में उन्होंने करीब 45 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें दूल्हे को एक सब-कॉम्पैक्ट SUV और 15 लाख रुपये नकद भी दिए गए थे. लेकिन इसके बावजूद, ससुरालवालों की मांगें बढ़ती गईं. उन्होंने 10 लाख रुपये नकद और एक बड़ी SUV की मांग रखी. जब परिवार ने इस मांग को पूरा करने से इनकार किया, तो उन्होंने बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

बहू के लगाया HIV का इंजेक्शन

शादी के कुछ समय बाद, 25 मार्च 2023 को ससुरालवालों ने पीड़िता को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया. हालांकि, पंचायत के हस्तक्षेप के बाद उसे फिर से ससुराल भेजा गया. लेकिन जब दहेज की मांगें और बढ़ीं, तो आरोपी ससुरालवालों ने एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सहारनपुर की एक अदालत ने इस घिनौने कृत्य को गंभीरता से लेते हुए यूपी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस के अनुसार, पीड़िता की सास, ससुर, पति, देवर और ननद के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, 498ए, 323, 328 और 406 जैसी अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं.

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15 February 2025, 02:19 PM IST

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