विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो जमा करे 60 करोड़...शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकार्ट से बड़ा आदेश
Shilpa Shetty Fraud case : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति केवल 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने की शर्त पर दी है. यह निर्णय उस याचिका के संदर्भ में आया जिसमें दंपति ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग की थी. यह मामला एक कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है.

Shilpa Shetty Fraud case : बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह दंपति लॉस एंजेलिस या किसी अन्य विदेशी देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले ₹60 करोड़ की राशि जमा करनी होगी. यह निर्देश उस याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें दोनों ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द करने की मांग की थी.
यह मामला अगस्त 2025 में तब प्रकाश में आया जब लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. कोठारी के अनुसार, वर्ष 2015 से 2023 के बीच, यह दंपति उनसे 75 करोड़ रुपये का लोन मांगने आए थे, जो उन्होंने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लिया था. यह कंपनी मुख्यतः लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के प्रचार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के उद्देश्य से बनाई गई थी.
व्यक्तिगत खर्च में इस्तेमाल की गई धनराशी
शुरुआत में यह रकम 12% ब्याज पर लोन के रूप में प्रस्तावित थी, लेकिन कोठारी का दावा है कि शिल्पा और राज ने उन्हें इस रकम को निवेश में बदलने के लिए मना लिया, वादा करते हुए कि उन्हें हर महीने लाभांश और मूलधन की पूर्ण वापसी मिलेगी. कोठारी ने अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ का फंड ट्रांसफर किया. अब उनका आरोप है कि यह राशि व्यवसायिक उपयोग की बजाय व्यक्तिगत खर्चों में इस्तेमाल की गई.
EOW ने दोनों के खिलाफ जारी किया लुकआउट
सितंबर 2025 में, मुंबई पुलिस की इकनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, जिससे उन्हें भारत से बाहर जाने पर प्रतिबंध लग गया. इसी मामले में पिछले सप्ताह शिल्पा शेट्टी से चार घंटे से अधिक पूछताछ भी की गई, हालांकि उनकी प्रत्यक्ष भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
60 करोड़ की राशी जमा करने के बाद करे विदेश यात्रा
अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक ₹60 करोड़ की राशि कोर्ट में जमा नहीं कराई जाती, तब तक विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह फैसला दर्शाता है कि अदालत इस प्रकार के वित्तीय मामलों में कठोर दृष्टिकोण अपना रही है, खासकर जब जांच प्रक्रिया चल रही हो और आरोपी के देश छोड़ने की आशंका बनी हो.
मामले में प्रसिद्ध अभिनेत्री और बिजनेस मैन का नाम
यह मामला अब केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इसमें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक बिजनेस टाइकून का नाम सामने है. आने वाले दिनों में जांच की दिशा और कोर्ट का अगला रुख यह तय करेगा कि यह मामला किस दिशा में बढ़ेगा.


