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''रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ीं... सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'फेम का मतलब कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं!'"

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या सिर्फ फेमस होने पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? उनका कहना था कि रणवीर की टिप्पणियों से यह साबित होता है कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है. इसके साथ ही, कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने का आदेश दिया है. यह मामला तब तूल पकड़ा जब रणवीर ने एक शो में आपत्तिजनक बातें की थीं, जिससे विवाद खड़ा हो गया. जानिए पूरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए?

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Edited By: Aprajita

Supreme Court Scolds Ranveer Allahbadia: मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दौरान रणवीर ने जो अश्लील बातें की, वह पूरी तरह से गलत हैं और इस तरह की बातें करना उनकी मानसिक स्थिति को जाहिर करता है. अदालत ने कहा, "फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है?" कोर्ट ने रणवीर के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, खासकर जब उन्होंने माता-पिता पर अश्लील टिप्पणियां कीं.

FIR की श्रृंखला और रणवीर का याचिका दाखिल करना

16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज सभी FIRs को एक साथ जोड़ दिया जाए. यह याचिका उस वक्त आई थी जब उन्होंने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में कुछ ऐसी बातें की थीं, जिन पर देशभर में विवाद मच गया था. इस शो में उनके साथ अन्य यूट्यूबर भी शामिल थे, जिनमें समय रैना, आशीष चंचलानी और अप्रूवा मखीजा शामिल थे. सभी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी के आरोप लगे और FIR दर्ज की गईं.

अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन जांच में सहयोग देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज FIRs में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. रणवीर को पुलिस अधिकारी के बुलाने पर पेश होने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जान का खतरा महसूस होता है, तो वे पुलिस से सुरक्षा ले सकते हैं.

रणवीर का पासपोर्ट जमा करवाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को यह भी निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करें. यह कदम सुरक्षा और जांच के मद्देनजर उठाया गया है. इस बीच, रणवीर के वकील ने दावा किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और किसी ने उनके जुबान काट कर लाने पर इनाम की घोषणा की है. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया.

शो के एपिसोड भी हटाए गए

रणवीर इलाहाबादिया के साथ इस शो में अन्य यूट्यूबर भी शामिल थे, लेकिन अब शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं. रणवीर और अन्य यूट्यूबर्स के खिलाफ बढ़ते विवाद और FIRs के बाद यह कदम उठाया गया. यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिंदास बोलने का अधिकार किसी को अपनी भाषा की सीमा लांघने का लाइसेंस दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी कड़ी टिप्पणी दी है, और इसे लेकर देशभर में बहस जारी है.

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18 February 2025, 12:12 PM IST

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