रेणुकास्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन और पवित्रा गौड़ा गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के कुछ ही घंटों बाद बेंगलुरु पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया.

Renukaswamy murder case: बेंगलुरु में चर्चित रेणुकास्वामी हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया, जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दर्शन और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज (14 अगस्त) सुबह दोनों समेत सात आरोपियों की जमानत रद्द करने के कुछ ही घंटों बाद हुई. अदालत ने साफ निर्देश दिया था कि लोकप्रियता के बावजूद, सभी कानून के सामने बराबर हैं और पुलिस को तुरंत सभी आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए, दर्शन को होसकेरेहल्लि स्थित प्रेस्टिज साउथ रिज अपार्टमेंट से दबोच लिया, जबकि पवित्रा गौड़ा को उनके घर से ही हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान पवित्रा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस उन्हें लेकर जाती दिख रही है.
कहां से और कैसे हुई दर्शन की गिरफ्तारी?
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दर्शन गिरफ्तारी के समय अपार्टमेंट के 15वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट नंबर 4154 में मौजूद थे. वह इनोवा कार से आए थे और पिछला गेट इस्तेमाल कर अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे. इसके बाद वो सीधे फ्लैट में पहुंचे, जहां से कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नागेश और गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुब्रह्मण्य के नेतृत्व में उन्हें हिरासत में लिया गया.
पवित्रा गौड़ा पर भी बड़ी कार्रवाई
मुख्य सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा को पुलिस ने उनके आवास से ही गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि पवित्रा इस हत्याकांड की 'मुख्य वजह' थीं और उन्होंने साजिश रचने के साथ अपराध को अंजाम देने में भी अहम भूमिका निभाई थी.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला ऑटोरिक्शा चालक रेणुकास्वामी की हत्या का है, जो अभिनेता दर्शन का प्रशंसक था. आरोप है कि जून 2024 में रेणुकास्वामी को बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसे यातनाएं दी गईं. बाद में उसका शव सुमनहल्ली इलाके के एक नाले से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि पीड़ित ने पवित्रा गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे, जिसके बाद ये वारदात हुई.
कोर्ट का रुख और कानूनी कार्रवाई
इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन, पवित्रा और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में जमानत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. अदालत ने आज जमानत रद्द करते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई.


