बेल्जियम की कोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को दिया बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज...भारत लाने का रास्ता साफ

भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उनके भारत प्रत्यर्पण विरोधी अपील को खारिज कर दिया. चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

नई दिल्ली : भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के लिए एक बड़ा झटका लगा है. बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत, कोर्ट ऑफ कैसशन ने मंगलवार को चोकसी की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन के अनुसार, कोर्ट ऑफ अपील का निर्णय बरकरार रहेगा, जिससे भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है.

PNB धोखाधड़ी मामले में फरार चोकसी

आपको बता दें कि चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में कथित 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. वह लंबे समय से फरार है और भारत की एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भारत की एजेंसियों को उम्मीद है कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकेगा.

कोर्ट ऑफ अपील का फैसला
इससे पहले एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही ठहराया था और इसे इंप्लिमेंटेबल करार दिया था. कोर्ट ने मुंबई की विशेष अदालत के 2018 और 2021 के गिरफ्तारी वारंट को मान्यता दी. इससे पहले, प्री ट्रायल चैंप के आदेश को भी 29 नवंबर 2024 को सही पाया गया था, जिससे चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया था.

भारत लाने का कानूनी मार्ग पूरी तरह खुल गया
चोकसी ने बेल्जियम कोर्ट में दावा किया था कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का खतरा है. भारत की ओर से अदालत को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल की तस्वीरें और सुविधाओं का प्रेजेंटेशन पेश किया गया. अदालत ने माना कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा या अनुचित मुकदमे चलाए जाएंगे. बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, मेहुल चोकसी को भारत लाने का कानूनी मार्ग पूरी तरह खुल गया है. अब भारतीय एजेंसियों के लिए यह उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही चोकसी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत भारत में पेश किया जाएगा.

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