जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अब गिरफ्तारी...कौन हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली?
22 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली को ऑपरेशन सिंदूर पर की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के चलते कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया. वीडियो वायरल होने पर भारी विवाद हुआ, धमकियां मिलीं, और FIR दर्ज हुई. माफी मांगने के बावजूद गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ. भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से उस वक्त गिरफ्तार किया, जब उन्होंने एक वीडियो में 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए. उनकी इस टिप्पणी को कथित रूप से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला बताया गया. यह वीडियो अब इंस्टाग्राम से हटा दिया गया है, लेकिन तब तक यह वायरल हो चुका था और भारी विवाद खड़ा हो गया था.
वीडियो के बाद बढ़ा विवाद, मिली धमकियां
पुलिस के अनुसार, शर्मिष्ठा द्वारा शेयर किया गया वीडियो इंटरनेट पर काफी तीखी प्रतिक्रियाओं का कारण बना. हजारों यूज़र्स ने उन पर घृणा फैलाने वाले भाषण का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. कई कमेंट्स में उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलीं. इसके बाद उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी.
पता न चलने पर जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
अधिकारियों ने बताया कि शर्मिष्ठा और उनके परिवार को कानूनी नोटिस भेजने के प्रयास किए गए थे, लेकिन जब उनका ठिकाना नहीं मिला, तो अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. इसके बाद 31 मई को उन्हें गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया. उन्हें गुरुग्राम की कोर्ट में पेश किया गया और वहां से ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया.
कौन हैं शर्मिष्ठा पनोली?
22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनोली, पुणे की एक कानून की छात्रा हैं और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विवादित वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि उनका कभी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था. उन्होंने बाद में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट निजी कर लिया और बाकी सभी पोस्ट भी हटा दिए.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. इनमें शामिल हैं:
धारा 196(1)(ए) – विभिन्न समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देना
धारा 299 – धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कार्य करना
धारा 352 – जानबूझकर अपमान करना
धारा 353(1)(सी) – सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाले बयान देना.
सोशल मीडिया पर बंटी राय
यह मामला अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. एक ओर जहाँ कुछ लोग #ReleaseSharmishta हैशटैग के साथ उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर #ArrestSharmishta जैसे हैशटैग के ज़रिए कई लोग इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं. इससे स्पष्ट होता है कि जन भावनाएँ इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विभाजित हैं.


