'दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की जमीन पर...', वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई करते हुए CJI ने टोका

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ 'बाय यूजर' संपत्तियों पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने पंजीकरण प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों पर चिंता जताई. अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पंजीकरण गलत नहीं हैं, लेकिन अयोध्या फैसले के आधार पर सवाल जरूर उठे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक अहम सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हमें एक बार बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ भूमि पर स्थित है! ये टिप्पणी उस समय की गई जब वक्फ 'बाय यूजर' (वक्फ द्वारा उपयोग) के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. ये श्रेणी उन संपत्तियों को शामिल करती है जिन्हें वक्फ के रूप में दावा किया गया है, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें गलत ना समझें… हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत तरीके से पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ चिंताएं जरूर हैं. इस बयान से ये स्पष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सावधानी बरतने के पक्ष में है, लेकिन वे वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में होने वाली संभावित गड़बड़ियों पर चिंता जता रहे हैं.

'8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4...'

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस मुद्दे पर जोर दिया. 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो यूं ही चली जाएगी. अब इसकी कल्पना करें. उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि संसद भी वक्फ भूमि पर है. हम कह रहे हैं कि आप बच्चे को नहाने के पानी से बाहर नहीं फेंक सकते. सवाल ये है कि क्या आपने अयोध्या फैसले के आधार को हटा दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ये स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य किसी भी वक्फ संपत्ति को गलत तरीके से पंजीकृत करने या उसे खत्म करने का नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या 'अयोध्या फैसले' के आधार को समाप्त किया गया है या नहीं. उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि वक्फ बाय यूजर की सभी पंजीकरण प्रक्रिया गलत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अयोध्या फैसले की स्थिति को हटाने में सफल हुए हैं?

वक्फ संपत्तियों की समस्या और इसके प्रभाव

वक्फ संपत्तियां लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रही हैं और अदालतों में इसे लेकर कई तरह की कानूनी बहस होती रहती हैं. वक्फ भूमि पर कब्जे और उस पर अधिकार को लेकर देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जो आज भी हल नहीं हो पाई हैं. 'बाय यूजर' के तहत पंजीकृत संपत्तियां इस समस्या को और बढ़ा देती हैं, क्योंकि उनके पंजीकरण के दस्तावेज सही नहीं होते और इस वजह से सरकार और संबंधित संस्थाओं के लिए इन संपत्तियों पर काम करना मुश्किल हो जाता है.

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16 April 2025, 04:49 PM IST

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