किसानों का खर्च कम करेगा नया GST, ट्रैक्टर-टायर और कृषि मशीनरी पर कम हुआ टैक्स

नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने आम जनता और किसानों को बड़ी राहत दी है. ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, कीटनाशक और कई रोजमर्रा के सामान पर जीएसटी दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं.

Shivani Mishra
Edited By: Shivani Mishra

New GST Rates: नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने किसानों और आम जनता को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अब रोजमर्रा के 90 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे. सबसे अहम फैसला किसानों से जुड़ा है, जहां कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों और सामानों पर जीएसटी की दरें घटाई गई हैं.

काउंसिल ने ट्रैक्टर, टायर, पार्ट्स, सिंचाई उपकरण और खेती-बाड़ी से जुड़े अन्य सामानों को 12% और 18% स्लैब से घटाकर अब 5% के स्लैब में शामिल किया है. इसके अलावा, कई जीवनरक्षक दवाओं और दैनिक उपयोग की अहम वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह शून्य कर दिया गया है.

किसानों को बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले से देशभर के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. ट्रैक्टर, बागवानी और वानिकी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी, घास काटने वाली मशीन और खाद बनाने वाली मशीन जैसे उपकरण अब सस्ते मिलेंगे. इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों का बोझ हल्का होगा.

किसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों पर भी टैक्स दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. सरकार का मानना है कि इस कदम से खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी.

श्रम गहन वस्तुओं पर भी राहत

जीएसटी काउंसिल ने केवल कृषि उपकरणों पर ही नहीं, बल्कि हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसे श्रम गहन वस्तुओं पर भी टैक्स दर घटाई है. अब इन पर 12% की जगह 5% जीएसटी देना होगा. इससे इन उद्योगों में रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

जीवनरक्षक दवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं होंगी सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस जीएसटी सुधार से रोजमर्रा के 90 फीसदी सामान सस्ते हो जाएंगे." काउंसिल ने कई जीवनरक्षक दवाओं और जरूरी वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया है. यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत साबित होगी.

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