राहुल गांधी को झारखंड की कोर्ट से राहत, 2018 के बयान मामले में मिली जमानत
2018 में अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान मामले में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत मिल गई. इस मामले में अदालत में पेशी को लेकर चाईबासा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पुराने मानहानि मामले में बुधवार को जमानत दे दी. यह मामला 2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ा है.
चाईबासा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
राहुल गांधी की पेशी के मद्देनज़र प्रशासन ने चाईबासा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. राहुल गांधी रांची से हेलीकॉप्टर के जरिए चाईबासा पहुंचे, जहां टाटा कॉलेज मैदान में विशेष हेलीपैड की व्यवस्था की गई थी. इससे एक दिन पहले मंगलवार को राहुल गांधी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने उनके पैतृक गांव नेमरा (रामगढ़ जिला) पहुंचे थे.
किसने दर्ज कराई थी शिकायत?
विवादित बयान के मामले में प्रताप कुमार नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणी की थी. यह याचिका चाईबासा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई थी.
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता ने इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था. उन्होंने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था. उनके वकील ने अदालत से राहुल गांधी की पेशी के लिए 6 अगस्त की तारीख मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था.


