आतंकवाद को युद्ध की तरह लड़ा जाएगा... भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत अब भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को "युद्ध की कार्रवाई" (Act of War) के रूप में मानेगा और उसी स्तर की सशक्त सैन्य प्रतिक्रिया देगा.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह फैसला किया है कि भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को वह युद्ध की कार्रवाई मानेगा और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा. सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह निर्णय पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है.

7 मई को भारतीय बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधारित कश्मीर (PoK) में आतंकवादियों के लॉन्चपैड पर की गई सटीक हड़तालों के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था. यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे.

भारत ने पाकिस्तान पर किया पलटवार

सरकार ने शनिवार को पुष्टि की कि भारतीय वायु सेना (IAF) के चार प्रमुख ठिकानों - उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज - को पाकिस्तानी हमलों से कुछ हद तक नुकसान हुआ है. इसके जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के छह एयरबेसों पर सटीक हवाई हमले किए. इन एयरबेसों में रफीकी, मुरिद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकर और चुनिया शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, ये हमले केवल सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाकर किए गए थे ताकि नागरिक क्षति को न्यूनतम रखा जा सके.

PM मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई. इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया. बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि भारत, पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है.

युद्ध की कार्रवाई का क्या मतलब है?

जब कोई देश दूसरे देश की कार्रवाइयों को युद्ध की कार्रवाई मानता है, तो इसका मतलब यह है कि उस देश को लगता है कि दूसरे देश की कार्रवाई इतनी शत्रुतापूर्ण है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सशस्त्र संघर्ष या आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर (धारा 2(4)) सदस्य देशों को किसी दूसरे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग करने से रोकता है, सिवाय आत्मरक्षा (धारा 51) या जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया गया हो.

हालांकि युद्ध की कार्रवाई शब्द को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कड़े तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसे ऐसे कार्यों के रूप में देखा गया है, जो एक राज्य को सैन्य बल के साथ प्रतिक्रिया करने का औचित्य प्रदान करते हैं.

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10 May 2025, 04:32 PM IST

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