कक्षा 4 में हुआ था झगड़ा, 50 साल पुरानी दुश्मनी ने लिया हिंसक रूप... केरल में 62 वर्षीय व्यक्ति पर हमला

केरल के कासरगोड में एक 62 वर्षीय व्यक्ति पर 50 साल पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों ने पुनर्मिलन के बाद हमला कर दिया. चौथी कक्षा की घटना को लेकर पत्थर से वार किया गया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ. आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

केरल के कासरगोड जिले में 62 वर्षीय व्यक्ति पर हमले के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि यह हमला कोई तात्कालिक घटना नहीं, बल्कि एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा था, जिसकी जड़ें लगभग 50 साल पहले की एक बचपन की घटना में हैं.

बचपन की घटना से शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बालकृष्णन और मैथ्यू वलियापलक्कल के रूप में हुई है. इन्होंने वीजे बाबू नामक व्यक्ति पर हमला किया, जो बालकृष्णन के पुराने सहपाठी हैं. यह हमला 2 जून को हुआ, जब बाबू हाल ही में एक अनौपचारिक पुनर्मिलन के बाद अपने रोज़मर्रा के जीवन में लौट चुके थे.

चौथी कक्षा की रंजिश बनी हमले का कारण

एफआईआर में दर्ज बयान के अनुसार, बालकृष्णन और बाबू के बीच चौथी कक्षा में पढ़ाई के दौरान एक पुराना झगड़ा हुआ था. उस वक्त बाबू ने बालकृष्णन पर किसी बात को लेकर हमला किया था. यह मुद्दा वर्षों तक दबा रहा, लेकिन हाल ही में पुनर्मिलन के दौरान दोनों के बीच उस पुराने विवाद को लेकर फिर बहस हुई.

पत्थर से किया हमला

घटना वाले दिन, बालकृष्णन और मैथ्यू ने बाबू का सामना किया और उससे सीधे सवाल पूछा कि उसने चौथी कक्षा में हमला क्यों किया था. इस बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों ने बाबू पर हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, बालकृष्णन ने बाबू की कॉलर पकड़ ली, और मैथ्यू ने पत्थर से उसके चेहरे और पीठ पर वार किया.

अस्पताल में भर्ती, गंभीर जांच जारी

इस हमले में बाबू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए कन्नूर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परियारम में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है.

आरोपियों पर दर्ज हुए गंभीर धाराएं

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 126(2) – गलत तरीके से रोकना, धारा 118(1) खतरनाक हथियार या माध्यम से चोट पहुंचाना, और धारा 3(5) –सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध, शामिल हैं.

calender
10 June 2025, 05:53 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag