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20 साल बाद मिला न्याय, टेक्सास में महिला की बेरहमी से हत्या करने वाले को मौत की सजा

20 साल बाद न्याय मिला, जब टेक्सास में एक महिला की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी मोइसेस सैंडोवाल मेंडोज़ा को मौत की सजा सुनाई गई। 2004 में की गई हत्या के बाद, पीड़िता के परिवार को आखिरकार न्याय मिल ही गया. 

Lalit Sharma
Edited By: Lalit Sharma

इंटरनेशनल न्यूज.  टेक्सास में एक महिला की गला घोंटकर और चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है. पीड़िता को करीब 20 साल बाद न्याय मिला. प्रतिवादी, मोइसेस सैंडोवाल मेंडोज़ा को हंट्सविले के राज्य कारागार में पीड़ित के रिश्तेदारों की उपस्थिति में घातक इंजेक्शन दिया गया. आरोपी ने मार्च 2004 में 20 वर्षीय महिला रेचल ओ'नील टॉल्सन की हत्या कर दी थी.

लगभग दो मिनट तक प्रार्थना की

सजा सुनाए जाने से पहले, एक आध्यात्मिक सलाहकार ने प्रतिवादी मेंडोज़ा के लिए लगभग दो मिनट तक प्रार्थना की. इसके बाद मेंडोज़ा ने पीड़िता के माता-पिता और रिश्तेदारों से बार-बार माफी मांगी. उन्होंने कहा कि मुझे आपसे रेचेल की जिंदगी छीनने के लिए खेद है. मैंने एक बेटी की माँ को उठाया. मैं इस बारे में माफी चाहता हूँ. मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कह सकता हूं या कर सकता हूं, उससे इसकी भरपाई नहीं हो सकेगी. मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं शर्मिंदा हूं. आरोपी ने अपनी पत्नी, बहन और दो दोस्तों से कहा कि वह उनसे प्यार करता है. इसके बाद आरोपी को जानलेवा इंजेक्शन दिया गया. तभी वह जोर-जोर से हांफने लगा. इसके बाद उनकी सारी गतिविधियां बंद हो गईं और 19 मिनट बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

सजा पर रोक लगाने का अनुरोध कर दिया गया अस्वीकार

अभियोजकों ने कहा कि 41 वर्षीय मेंडोज़ा टॉल्सन को उसके उत्तरी टेक्सास स्थित घर से ले गई तथा उसकी 6 महीने की बेटी को अकेला छोड़ गई. टॉल्सन का शव एक नाले के पास खेत में पड़ा मिला. मेंडोज़ा ने टॉल्सन के अंगुलियों के निशान छिपाने के लिए उसके शरीर को जला दिया. जांचकर्ताओं के अनुसार, टॉल्सन की पहचान के लिए दंत अभिलेखों का उपयोग किया गया था. इससे पहले बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मेंडोज़ा के वकीलों द्वारा उसकी फांसी पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. निचली अदालतों ने भी उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं. टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन्स एंड पैरोल ने सोमवार को मेंडोज़ा की मृत्युदंड की सजा को कम सजा में बदलने की मांग को खारिज कर दिया.

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24 April 2025, 02:38 PM IST

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