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सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह की खिंचाई, CJI बोले - संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे बयान शोभा नहीं देते

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री को जमकर फटकार लगाई है.

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Edited By: Aprajita

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से करारा जवाब मिला है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने गुरुवार को तीखा सवाल दागते हुए कहा, "एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आखिर इस तरह का बयान कैसे दे सकता है?" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने या हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार और संतुलित भाषा की उम्मीद की जाती है. अब यह मामला कानूनी दिशा में आगे बढ़ेगा. विजय शाह के बयान पर उठे सवालों ने उन्हें राजनीतिक और कानूनी संकट में ला खड़ा किया है.

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