score Card

MPBOCW के नाम से फर्जी YouTube चैनल बना, विभाग ने Cyber Cell में की शिकायत

मध्यप्रदेश निर्माण मजदूर बोर्ड (MPBOCW) ने अलर्ट जारी किया है. कोई ठग उनके नाम से फेक YouTube चैनल चला रहा है, आधिकारिक वीडियो चुराकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है. श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने साइबर सेल को तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

भोपाल: मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (MPBOCW) ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर विभाग के नाम से एक फर्जी YouTube चैनल बनाया गया है. यह चैनल विभाग की पहचान का दुरुपयोग कर रहा है और MPBOCW द्वारा जारी आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति अपलोड कर लोगों को भ्रमित कर रहा है. मंडल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए शिकायत प्रक्रिया शुरू कर दी है.

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मामले को गंभीर मानते हुए Cyber Cell और YouTube दोनों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत चैनल @MPBOCW ही आधिकारिक चैनल है.

फर्जी चैनल की पहचान

जनता और मीडिया के लिए फर्जी चैनल की जानकारी इस प्रकार है:-

  • आधिकारिक चैनल: MPBOCW  Official

  • फर्जी चैनल: MPBOCW MADHY PRADESH (@MPBOCW01)

  • फर्जी चैनल लिंक: https://youtube.com/@mpbocw01

विभाग ने कहा कि फर्जी चैनल के जरिए श्रमिकों को भ्रमित किया जा रहा है और आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के अपलोड करना पूरी तरह अवैध है.

AI वीडियो और सोशल मीडिया हैंडल को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया

मंडल ने हाल ही में AI आधारित रील्स और वीडियो शुरू किए हैं, जिन्हें प्रदेशभर के श्रमिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. योजनाओं और अधिकारों को सरल भाषा और छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का यह प्रयास तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

आधिकारिक सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए, श्रमिक और हितधारक आधिकारिक चैनलों से जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:-

  • Instagram: @mpbocw

  • Facebook: @mpbocw

  • X (Twitter): @mpbocw

  • YouTube: @MPBOCW

मंडल की अपील

मंडल ने सभी निर्माण श्रमिकों, ठेकेदारों और हितधारकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सोशल मीडिया स्रोतों को ही फॉलो करें और किसी भी फर्जी या भ्रामक सूचना से सावधान रहें. आधिकारिक चैनलों पर श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, दुर्घटना व मृत्यु सहायता, पेंशन और अन्य जरूरी जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है.

calender
04 December 2025, 11:57 AM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag