पहले अपहरण, फिर रेप कर की हत्या, 5 साल की मासूम से दरंदगी के मामले में अपराधी को मिली 3 बार मौत की सजा
Bhopal Minor Rape and Murder Case: भोपाल की एक विशेष अदालत ने 30 वर्षीय अतुल निहाले को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में तीन बार मौत की सजा सुनाई. यह मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें किसी अपराधी को तिहरी फांसी दी गई है. उसकी मां और बहन को अपराध छिपाने का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा मिली.

Bhopal Minor Rape and Murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक 30 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के तीन गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए तीन बार मौत की सजा सुनाई है. यह राज्य में अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी अपराधी को तिहरी फांसी की सजा दी गई है. इस अपराध में उसकी मां और बहन को भी अपराध छिपाने का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई गई है.
यह दिल दहला देने वाली वारदात पिछले साल सितंबर में भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में हुई थी, जब पांच वर्षीय मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई थी. बाद में जांच के दौरान उसका शव एक पानी की टंकी में बरामद हुआ. अदालत ने इस अपराध को क्रूरतम श्रेणी में रखते हुए दोषी अतुल निहाले को कड़ी से कड़ी सजा देने का निर्णय लिया.
बर्बरता का शिकार हुई मासूम
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में कठोर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि आरोपी ने लड़की के निजी अंगों पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना 24 सितंबर 2024 को हुई थी जब पांच वर्षीय बच्ची अपने चाचा के घर से बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी. जब काफी देर तक वह नहीं मिली, तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से तेज दुर्गंध आने की सूचना मिली, जिसके बाद जबरन तलाशी ली गई.
मां और बहन ने की अपराध छिपाने की कोशिश
पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. उन्होंने दावा किया कि बदबू मरे हुए चूहों के कारण आ रही है और उन्होंने हाल ही में फर्श को साफ किया था. लेकिन जब महिला पुलिसकर्मियों ने जबरन तलाशी ली, तो पानी की टंकी के अंदर बच्ची का शव बरामद हुआ. डॉक्टरों की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसे बेरहमी से मार दिया गया था. आरोपी अतुल निहाले को गिरफ्तार कर लिया गया, और जांच में यह भी सामने आया कि उसकी मां और बहन ने अपराध को छिपाने में उसकी मदद की थी.
मिली 3 बार मौत की सजा
अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अतुल निहाले को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(ए), 66 और 103 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया. न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने कहा, "यह अपराध क्रूरतम श्रेणी में आता है. आरोपी की मानसिकता अत्यंत वीभत्स और अमानवीय है. उसने जिस निर्ममता से इस अपराध को अंजाम दिया, उससे यह स्पष्ट होता है कि उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "यदि मृत्युदंड किसी अपराध के लिए उपयुक्त है, तो वह यह मामला है."


