FasTag से पैसे कटे लेकिन टोल पार नहीं किया, तो रिफंड पाने के लिए क्या करें?
हाल ही में फास्टैग से जुड़े गलत कटौती के 250 मामलों में IHMCL ने टोल ऑपरेटरों पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है. ऐसे मामलों में वाहन मालिक 1033 हेल्पलाइन, ईमेल या बैंक के जरिए शिकायत दर्ज कर अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

बीते कुछ हफ्तों से देशभर में फास्टैग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. कई वाहन मालिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोई टोल क्रॉस नहीं किया, फिर भी उनके फास्टैग अकाउंट से टोल टैक्स की राशि कट गई. ऐसे मामलों की जांच के बाद इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने 250 मामलों में टोल ऑपरेटरों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
ये मामले गलत फास्टैग कटौती या निर्धारित राशि से ज्यादा वसूली से जुड़े हैं. IHMCL के मुताबिक, हर महीने औसतन 50 शिकायतें ऐसी मिलती हैं, जहां वाहन टोल पर नहीं गया होता, फिर भी टैक्स कट जाता है. अच्छी खबर ये है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप कुछ आसान तरीकों से अपना पैसा वापस पा सकते हैं.
कैसे होती है गलत फास्टैग कटौती?
गलत फास्टैग डिडक्शन तब होता है जब किसी वाहन का फास्टैग टोल प्लाजा पर सही ढंग से स्कैन नहीं हो पाता. ऐसे में टोल ऑपरेटर वाहन की जानकारी मैन्युअली सिस्टम में दर्ज करता है. इस प्रक्रिया में अगर गलती हो जाए, तो दूसरे वाहन मालिक के खाते से पैसा कट सकता है.
क्या करें जब बिना वजह कट जाए टोल टैक्स?
जब आपको SMS के जरिए ये पता चले कि टोल टैक्स कट गया है, लेकिन आपकी गाड़ी उस लोकेशन पर नहीं थी, तो घबराने की जरूरत नहीं. SMS में दिए गए ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और टोल प्लाजा के नाम को नोट करें. इसके बाद FASTag जारी करने वाले बैंक के ऐप या पोर्टल पर जाकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच करें.
अगर कोई गलत कटौती नजर आती है, तो उसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी गाड़ी की पार्किंग रसीद या किसी अन्य प्रमाण के साथ सुरक्षित रखें.
1033 हेल्पलाइन पर करें शिकायत
आप 1033 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं. फोन पर बात करते हुए सभी विवरण- ट्रांजैक्शन आईडी, गाड़ी नंबर, तारीख और समय बताएं ताकि जांच पूरी की जा सके.
ईमेल से भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आप लिखित रूप से शिकायत करना चाहते हैं, तो आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ एक ईमेल falsededuction@ihmcl.com पर भेजनी होगी. ईमेल में अपनी FasTag ID, वाहन संख्या और गलत डिडक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर शामिल करें.
FASTag प्रोवाइडर से करें संपर्क
आप अपने FASTag जारी करने वाले बैंक या प्रोवाइडर की वेबसाइट या कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं. ट्रांजैक्शन आईडी, वाहन नंबर, दिन और समय जैसे विवरण देकर आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
IHMCL ने बताया कि फास्टटैग सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन ऑपरेटरों पर कार्रवाई की गई है, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत डाटा दर्ज किया. अब तक कुल 250 मामलों में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.


