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प्रीमियम भुगतान में देरी न करें, GST बचाने की कोशिश में हेल्थ इंश्योरेंस धारकों को हो सकता है भारी नुकसान

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के लिए जरूरी खबर है अगर आपकी पॉलिसी 22 सितंबर से पहले रिन्यू होने वाली है. तो फटाफट प्रीमियम का भुगतान कर दें. समय रहते यह कदम उठाएं क्योंकि 21 सितंबर के बाद इस साल आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा. देर न करें अपनी पॉलिसी को आज ही सुरक्षित करें.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

Premium Payment: देश में बीमा पॉलिसी पर GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की दर में बदलाव के बाद पॉलिसीधारकों में भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. खासकर तब जब 22 सितंबर से प्रीमियम पर छूट मिलने वाली है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग भी समय से पहले भुगतान करने से कतराते दिख रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे पहले भुगतान करके GST छूट का फायदा उठा सकते हैं. जानकारों का कहना है कि यह सोच गलत साबित हो सकती है और इससे नुकसान होने का खतरा है.

बीमा कंपनियों ने भी इस संदर्भ में स्पष्ट किया है कि अगर किसी पॉलिसी की नवीनीकरण (रिनुअल) की तारीख 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस जारी हो चुका है, तो पुराने नियम के अनुसार GST देना होगा, भले ही भुगतान 21 सितंबर के बाद किया जाए. ऐसे में पॉलिसीधारकों को सावधानी बरतनी चाहिए और सही जानकारी लेकर ही भुगतान करना चाहिए.

पुरानी पॉलिसी पर GST छूट का भ्रम

बीमा पॉलिसीधारकों का यह मानना कि 21 सितंबर के प्रीमियम का भुगतान करने से 22 सितंबर के बाद लागू होने वाली GST छूट का लाभ मिलेगा तो यह गलत है. दरअसल, अगर भुगतान की तारीख 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस भी जारी हो चुका है, तो GST पुराने नियम के हिसाब से ही लागू होगा. बीमा कंपनियों के मुताबिक यदि आपकी पॉलिसी की नवीनीकरण की तारीख 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस जारी हो चुका है तो आपको पुराने GST रेट के अनुसार ही भुगतान करना होगा.

समाधान क्या है?

पॉलिसीधारकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें और जानें कि क्या इनवॉइस 21 सितंबर के बाद जारी किया जा सकता है या नहीं. कई कंपनियां इस मामले में लचीलापन दिखा सकती हैं, खासकर उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है. इससे वे नई GST छूट का लाभ उठा सकते हैं और कवरेज भी बरकरार रहेगा. यदि आपकी पॉलिसी की रिनुअल तारीख 21 सितंबर के बाद है तो आपको GST छूट का फायदा निश्चित मिलेगा और इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं होगी.

समय पर प्रीमियम भुगतान जरूरी

विशेष रूप से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसीधारकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने प्रीमियम का भुगतान समय पर करें. विशेषकर सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम में देरी करना नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि इससे न केवल No-Claim बोनस और छूट खत्म हो सकती है, बल्कि कवरेज में भी बाधा आ सकती है. जानकारों के अनुसार टैक्स बचाने की कोशिश में कवरेज में गैप नहीं आने देना चाहिए. अगर बीमा कंपनियां खोई हुई ITC के लिए एडजस्टमेंट करती हैं, तो ग्राहकों की बचत 18% से कम हो सकती है.

22 सितंबर से GST में बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इस फैसले से बीमा प्रीमियम की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषकर LIC के बीमा धारकों को इसका सीधा फायदा होगा. बीमा सेक्टर में इस बदलाव से नए निवेश और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है.

बीमा पॉलिसीधारकों के लिए जरूरी है कि वे 22 सितंबर से पहले की नवीनीकरण तारीख वाले प्रीमियम का भुगतान जल्द से जल्द करें और अपनी बीमा कंपनी से इनवॉइस के बारे में स्पष्ट जानकारी लें. नए नियम के तहत 22 सितंबर के बाद होने वाले भुगतान पर ही GST छूट का लाभ मिलेगा. इस बदलाव के कारण बीमा प्रीमियम सस्ता होगा, जिससे अधिक लोग बीमा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

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12 September 2025, 11:11 AM IST

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