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कर्नाटक में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने पर युवक को पीट-पीटकर हत्या, CM ने दी कड़ी चेतावनी, 20 गिरफ्तार, 5 फरार

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में व्याप्त गुस्से के बीच कर्नाटक के मंगलुरु में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रविवार को एक क्रिकेट मैच के दौरान कथित रूप से "पाकिस्तान जिंदाबाद" का नारा लगाने पर भीड़ ने केरल निवासी मजदूर अशरफ को पीट-पीटकर मार डाला.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल है. इसी गुस्से की आंच अब कर्नाटक तक पहुंच गई है, जहां एक शख्स की कथित रूप से "पाकिस्तान जिंदाबाद" का नारा लगाने पर भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना रविवार को मंगलुरु जिले के कुडुपु इलाके में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई. पुलिस ने अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.

इस घटना ने पूरे कर्नाटक को झकझोर कर रख दिया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मॉब लिंचिंग की इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करना भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मृतक की पहचान अशरफ के रूप में हुई

कुडुपु इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना में मृतक की पहचान अशरफ के रूप में हुई है, जो केरल के वायनाड जिले का रहने वाला था और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था. रविवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद घटनास्थल से शव को पोस्टमार्टम के लिए वेनलॉक जिला अस्पताल भेजा गया.

क्रिकेट मैच के दौरान हुआ विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, अशरफ ने क्रिकेट मैच के दौरान कथित रूप से “पाकिस्तान जिंदाबाद” का नारा लगाया था. इससे गुस्साए करीब 25 युवकों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों के आधार पर 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं. इस मामले में कुलशेखर निवासी दीपक कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी.

मॉब लिंचिंग पर सीएम सिद्धारमैया का बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाता है, वह गलत है. यह देशद्रोह का कृत्य है.  उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेना भी उतना ही अपराध है जितना राष्ट्रविरोधी नारा लगाना.

क्या कहता है कानून?

भारत में किसी विदेशी दुश्मन देश के समर्थन में नारा लगाना आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोह की श्रेणी में आता है. लेकिन किसी भी आरोपित व्यक्ति को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, न कि आम नागरिकों को. मॉब लिंचिंग एक संगीन अपराध है और इसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत कई बार सख्त टिप्पणी कर चुकी है.

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30 April 2025, 04:31 PM IST

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