हॉस्पिटल से आते ही बढ़ी सैफ अली खान की मुश्किलें, ₹15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त होने की संभावना
Pataudi Property Dispute: बॉलीवुड अभिनेता और मंसूर अली खान पटौदी के वारिस सैफ अली खान को झटका लग सकता है. मध्य प्रदेश के भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ सकती है. हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 में लगाई गई रोक हटा दी है.

Pataudi Property Dispute: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को हाल ही में एक और बड़ा झटका लगा है. उनकी पारिवारिक संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत ₹15,000 करोड़ है, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है. यह संपत्ति भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस पर कानूनी विवाद और गहरा गया है.
पटौदी परिवार की संपत्तियां खतरे में
आपको बता दें कि पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला और अहमदाबाद पैलेस शामिल हैं. सैफ अली खान ने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा फ्लैग स्टाफ हाउस में बिताया था. कोर्ट के फैसले के बाद इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर जब्त करने का रास्ता खुल गया है.
शत्रु संपत्ति अधिनियम और विवाद का कारण
वहीं आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भारत सरकार उन संपत्तियों पर दावा कर सकती है, जिनके मालिक 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए. भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना 1950 में पाकिस्तान चली गईं, जबकि उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्ताना भारत में रहीं. साजिदा सुल्ताना के पोते सैफ अली खान को इन संपत्तियों का हिस्सा विरासत में मिला. आबिदा का पाकिस्तान जाना ही इस विवाद की मुख्य वजह बना.
कोर्ट का निर्णय और अगला कदम
इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 में शत्रु संपत्ति विभाग ने इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का नोटिस जारी किया था. सैफ अली खान ने 2015 में इस नोटिस को चुनौती दी थी, लेकिन दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.


