कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला

कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक की दो छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Janbhawana Times
Janbhawana Times

कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक की दो छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

वहीं इस मामले पर हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाई कोर्ट पीठ ने मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के पक्ष में दायर सभी जनहित याचिकाओं को पूर्णतः खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल-कॉलेज की य़ूनिफार्म पहनने पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश को बरकरार रखा।

कर्नाटक राज्य सरकार ने 05 फरवरी, 2022 को निर्धारित यूनिफार्म पहनने के सम्बंध में दिशा-निर्देश तैयार किए। इसके खिलाफ उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

calender
16 March 2022, 06:42 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो