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Bilkis Bano: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोली बिलकिस बानो, कहा- मुझे राहत मिली... मेरी आंखों में आंसू आ गए

Bilkis Bano: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, अदालत ने कहा कि दोषियों को रिहा करना गुजरात सरकार का काम नहीं है. अब सभी 11 दोषियों को सरेंडर करना होगा.

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Edited By: Sachin

Bilkis Bano: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को मंजूरी देने वाली गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है और दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ शीर्ष अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि दोषियों को रिहा करने का अधिकार गुजरात सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है. अब कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों को फिर से जेल में जाना पड़ेगा. 

बिलकिस बानो ने SC का जताया आभार

11 दोषियों की सजा माफ करने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार बिलकिस बानो ने अपने अधिवक्ता के सामने बयान जारी कर कहा कि सचमुच में मेरे लिए नया साल है. इस फैसले से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने आज राहत की सांस ली. आज से बीत डेढ़ साल पहले मैं खुश हुई थी, आज मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया. मेरे सीने से पहाड़ जैसे पत्थर हट गया है और मैं आज चेन की सांस ले रही हूं. मैं इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मेरे और महिलाओं के न्याय को सुनिश्चित किया. 

मुश्किल वक्त में मेरे पति बच्चे साथ खड़े रहे: बिलकिस बानो

न्याय मिलने पर बिलकिस ने कहा कि मैं आज नहीं पहले कहती आ रही हूं कि मेरी जैसी यात्रा कभी अकेली नहीं की जा सकती है, मेरे इस न्याय पाने की यात्रा मेरे पति और बच्चे हमेशा साथ खड़े रहे हैं. मेरे पास ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने नफरत भर दौर में मुझे खूब प्यार दिया था. हर उस मुश्किल दौर में भी मेरे साथ खड़े रहे हैं. इसके साथ ही मेरे साथ एक साधारण वकील रहे हैं जो बीते 20 सालों से कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं. उन्होंने कभी भी मुझे न्याय के प्रति हार नहीं मानने दिया. 

11 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 अक्टूबर रखा था फैसला सुरक्षित 

8 जनवरी 2024 को दोषियों की सजा माफ करने वाले फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य (महाराष्ट्र-गुजरात) के लोअर और हाई कोर्ट फैसले दे चुके हैं. ऐसे में अब जरूरत नहीं है कि इस मामले में दखल दिया जाए. शीर्ष अदालत ने 11 दिन की सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वक्त से पहले दोषियों की सजा माफ करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे. 

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09 January 2024, 06:48 AM IST

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