CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, रिहाई वाली याचिका पर इस दिन सुनवाई करेगा कोर्ट

Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने एजेंसी की ओर से अरेस्ट करने और आबकारी नीति में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.

JBT Desk
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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं. इस बीच आज (बुधवार) केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. वहीं कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. ऐसे में मामले की सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी. बता दे कि मामले की सुनवाई आज सुबह शुरू हुई. 

बता दें, कि कोर्ट ने ईडी की तरफ से गिरफ्तारी और कस्टडी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने नोटिस जारी कर ईडी से जवाब मांगा है. 

2 अप्रैल तक देना होगा जवाब  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों  की और से उनकी तत्काल रिहाई और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. लेकिन ईडी ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया था और केजरीवाल की एप्लीकेशन और रिट याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. ऐसे में आज हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया और मामले को 3 अप्रैल के लिए लिस्ट कर दिया.

दिल्ली सीएम ने कोर्ट में की ये दलील 

सीएम केजरीवाल ने आज हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और आप को कमजोर करना था. ऐसे में उन्होंने कोर्ट से तत्काल रिहाई का आग्रह किया. बता दें कि केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने एजेंसी की ओर से अरेस्ट करने और आबकारी नीति में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. 

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27 March 2024, 08:29 PM IST

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