Brij Bhushan Case: यौन उत्पीड़न केस में बृज भूषण शरण सिंह को मिली राहत, कोर्ट ने रखी ये शर्तें

Brij Bhushan Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी...

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Edited By: Sagar Dwivedi

Brij Bhushan Case: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस राहत में कोर्ट ने कई शर्तें रखी है जो बृजभूषण को माननी होगी.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी. 

अदालत ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.

28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को आदेश दिया है कि वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ें. दस्तावेजों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई 2023 है.

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