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GRAP 4 के बाद दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? खराब AQI के बीच कैसे चलेंगी कक्षाएं

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू किया गया है. स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन कक्षा 9 तक और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. ऑनलाइन कक्षाएं स्वैच्छिक रहेंगी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. हवा के बेहद जहरीले स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 को लागू कर दिया है. इसका सीधा असर आम जनजीवन के साथ-साथ स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था पर भी पड़ा है. हालांकि, स्कूलों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन कई कक्षाओं के लिए पढ़ाई का तरीका बदल दिया गया है.

स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई का फैसला

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DDE) द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, राजधानी के स्कूलों को कुछ कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसका मतलब है कि जहां संभव हो, वहां छात्रों को स्कूल आकर पढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी दिया जाएगा. यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए राहत मानी जा रही है, जो खराब हवा के कारण स्कूल आने में असहज महसूस कर रहे हैं.

किन कक्षाओं पर लागू होगा यह आदेश?

13 दिसंबर को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 तक और कक्षा 11 के छात्रों के लिए यह हाइब्रिड व्यवस्था लागू होगी. शिक्षा विभाग, NDMC, MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा. यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.

क्या स्कूल खुले रहेंगे?

इस फैसले के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दिल्ली में स्कूल खुले रहेंगे. शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि स्कूल बंद नहीं किए गए हैं. सभी स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन कक्षा 9 तक और कक्षा 11 के लिए पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. छात्रों और उनके अभिभावकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे चाहें तो ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं.

ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह स्वैच्छिक

डीडीई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य नहीं है. यह फैसला पूरी तरह छात्रों और उनके माता-पिता या अभिभावकों पर निर्भर करेगा. जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां उसका उपयोग करना या न करना परिवार की सहमति पर आधारित होगा. स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस फैसले की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाएं.

GRAP-4 क्यों लागू किया गया?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP के सबसे सख्त चरण यानी GRAP-4 को लागू करने का निर्णय लिया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘समीर ऐप’ के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है.

GRAP-4 के तहत सख्त पाबंदियां

GRAP-4 लागू होने के साथ ही चरण-3 के सभी प्रतिबंध भी जारी रहेंगे. इसके अलावा, प्रदूषण कम करने के लिए और सख्त कदम उठाए गए हैं. दिल्ली में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हालांकि, LNG, CNG, बिजली और BS-VI डीजल से चलने वाले ट्रकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

स्वास्थ्य और पढ़ाई के बीच संतुलन की कोशिश

सरकार का यह फैसला साफ तौर पर छात्रों की सेहत और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है. हाइब्रिड पढ़ाई से जहां एक ओर बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी. आने वाले दिनों में हवा की स्थिति के अनुसार इस व्यवस्था में बदलाव संभव है.

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14 December 2025, 09:37 AM IST

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