पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लॉन्च, जानिए पात्रता और अन्य विवरण
सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना' लॉन्च की है, जिसमें 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन का लक्ष्य है. योजना के तहत नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी पाने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा.

PMVBRY: देश में रोज़गार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना' (PMVBRY) पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने की. उन्होंने नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी की तलाश करने वालों से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया. सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
इस योजना को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी मिली थी. यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोज़गार अवसर सृजित करना है. योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी.
कौन-कौन है योजना के दायरे में?
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत सभी नियोक्ता और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं. इच्छुक व्यक्ति PMVBRY पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर पंजीकरण करके योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के दो हिस्से हैं.
1. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए
2. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए
पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जो औसतन एक महीने के बेसिक + डीए के बराबर होगा. यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी.
नियोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?
नियोक्ताओं को तीन अलग-अलग वेतन स्लैब के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों का वेतन 10,000 रुपये/माह है, उनके लिए 1,000 रुपये. जिनका वेतन 10,000-20,000 रुपये हो तो 2,000 रुपये. जिसका वेतन 20,000-30,000 रुपये है तो 3,000 रुपये.
योजना का जो दूसरा हिस्सा है उसमें अतिरिक्त रोज़गार पर ज़ोर दिया जाएगा. इसके अंतर्गत, नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी (नए या फिर से काम पर रखे गए) के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा, कम से कम 6 महीने की निरंतर नौकरी के आधार पर.
सामान्य क्षेत्रों में यह प्रोत्साहन 2 साल तक मिलेगा. विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को यह सुविधा 4 वर्षों तक दी जाएगी.
पात्रता शर्तें
योजना के दूसरे हिस्से में शामिल होने के लिए अगर किसी नियोक्ता के पास 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे. जिनके पास 50 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें 5 नए कर्मचारी रखने होंगे.
सभी नियोक्ताओं को UMANG ऐप पर ECR फाइल करना और कर्मचारियों के लिए UAN नंबर जनरेट करना आवश्यक होगा. EPF और MP अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं.


