'चुनाव की आंधी में अंधे बनने को तैयार नहीं', सुप्रीम कोर्ट की पश्चिम बंगाल SIR पर सख्त फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के SIR मामले में वोटिंग को एक भावनात्मक मुद्दा बताते हुए कहा कि चुनाव की गर्मी और आक्रोश में अंधे नहीं बनना चाहिए. कोर्ट ने मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लॉजिकल डिस्क्रपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नजर आई.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विशेष गणना (SIR) मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जिस देश में कोई पैदा हुआ है, वहां वोट देना केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक मुद्दा भी है. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि हमें एक मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत है, क्योंकि हम आने वाले चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधे नहीं हो सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कुरैशा यास्मिन नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिनका नाम SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि वोटिंग का अधिकार भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए अपीलों को गंभीरता से सुनना जरूरी है.

वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, भावनात्मक मुद्दा भी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, वहां वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी है. हमें एक मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत है. हम आने वाले चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधे नहीं हो सकते. कोर्ट ने आगे कहा कि ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ की कैटेगरी केवल पश्चिम बंगाल में ही मिली है, किसी अन्य राज्य में नहीं.

ECI बिहार में लिए गए स्टैंड से अलग क्यों?

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2002 के रोल में शामिल लोगों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ECI बिहार में अपने पुराने स्टैंड से अलग हो गया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों की मदद ली गई थी.

याचिकाकर्ता को अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुरैशा यास्मिन को निर्देश दिया कि वे इस मकसद के लिए बनाए गए अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपनी अपील दायर करें. कोर्ट ने कहा कि भावनात्मक मुद्दे होने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

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