Rahul Gandhi: क्या फिर से रद्द होगी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी.

Manoj Aarya
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हाइलाइट

  • राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है.
  • सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है.
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल हुई थी राहुल गांधी की सदस्यता.

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी एक बार फिर बढ़ती हुई नज़र आ रही है. दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खिलाफ याचिका दाखिल कर लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के तहत केरल के वायनाड से सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है.

याचिका में वकील अशोक पांडे ने कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत  कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई थी रोक

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. मोदी सरनेम मामले में गुजरात की निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. इससे उनकी लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद राहुल गांधी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

क्या है मोदी सरनेम मामला? 

दरअसल, 4 साल पहले यानी 13 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था. उस सभा के दौरान अपने बयान में राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

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05 September 2023, 04:03 PM IST

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