शरजील इमाम को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उच्च न्यायालय ने उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत देने से मना कर दिया था. शरजील इमाम पर आरोप है कि वह इन दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.

Sharjeel Imam Case : पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनका और उनके सह-आरोपी उमर खालिद का भूमिका गंभीर प्रतीत होती है.
दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
शरजील इमाम ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका गलत तरीके से खारिज की और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है. मामले की सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं की गई है.
अन्य आरोपियों की स्थिति
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरजील इमाम के साथ-साथ अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं. इसमें अथर खान, खालिद सैफी, शिफा-उर-रहमान, गुलफिशा फातिमा,उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल है. ये सभी आरोपित 2020 में जनवरी से अगस्त के बीच गिरफ्तार किए गए थे और वर्तमान में पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं.
किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे इमाम और खालिद
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद का कथित साजिश में भूमिका बहुत गंभीर थी. अदालत ने यह भी माना कि इन दोनों के भाषणों ने साम्प्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, जिससे सामाजिक सौहार्द्र पर असर पड़ा.
सुनवाई की प्रतीक्षा
शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. इमाम की गिरफ्तारी 28 जनवरी 2020 को हुई थी और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं.


