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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर लगाई आंशिक रोक, CJI गवई बोले- पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने पूरी वक्फ एक्ट को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि वक्फ एक्ट को पूरी तरह से स्थगित करने का कोई मामला नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों की सुरक्षा की आवश्यकता है जब तक कि याचिकाएं पूरी तरह से सुनी न जाएं.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

Supreme Court on Waqf Act : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश दिया है. इस आदेश में वक्फ एक्ट के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने पूरे कानून पर स्टे लगाने से इनकार किया, यह कहते हुए कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है. कोर्ट का यह आदेश वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संविधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है.

वक्फ कानून में इस्लाम धर्म से जुड़ी शर्त पर रोक

वक्फ कानून के तहत एक प्रावधान था, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि वह व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है. इसका मतलब यह है कि अब तक वक्फ संपत्ति की घोषणा करते वक्त इस्लाम धर्म के पालन की शर्त को नजरअंदाज किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संबंध में नियम तय होने तक यह रोक जारी रहेगी.

गैर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड में कार्यकारी अधिकारी बनना
वक्फ संशोधन बिल में एक और विवादित प्रावधान था, जिसके अनुसार गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बन सकते थे. इस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन यदि बोर्ड में योग्य मुस्लिम उम्मीदवार न हो, तो गैर मुस्लिम व्यक्ति को यह पद दिया जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने इस प्रावधान पर स्थगन से इनकार कर दिया, इसका मतलब यह है कि इस समय भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के CEO के पद पर नियुक्त हो सकते हैं.

वक्फ भूमि विवादों का निपटारा
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ भूमि विवादों का निपटारा कलेक्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता. यह अधिकार अब ट्रिब्यूनल को दिया गया है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निपटारा करना है. इससे वक्फ बोर्ड और संबंधित व्यक्तियों के बीच भूमि विवादों को सुलझाने में सहूलत होगी.

गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर नियंत्रण
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या को सीमित किया जाएगा. अब बोर्ड में गैर मुस्लिमों की अधिकतम संख्या चार होगी (राज्य स्तर पर तीन). इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ बोर्ड का नियंत्रण मुसलमानों के हाथों में रहे, हालांकि गैर मुस्लिमों को भी सदस्य बनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह संख्या नियंत्रित होगी.

कोर्ट का फैसला और भविष्य
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वक्फ कानून के संवैधानिक और धार्मिक पहलुओं पर विचार करने के बाद आया है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अब इस मामले पर और गहन विचार-विमर्श किया जाएगा, और वक्फ बोर्ड के प्रबंधन से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी. इस फैसले से जुड़े कानूनी पहलू और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं, जो आने वाले समय में भारतीय कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

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15 September 2025, 10:52 AM IST

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