Supreme Court: नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का काम नहीं है।
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति से संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमे पता कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।
जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। याचिकाकर्ता की ओर से इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया।
जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करना भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन को बुलाने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति है। ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी।
विपक्षी दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। करीब 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए। बता दें कि 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था। नए संसद भवन के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए है।