महिला ने लगाया रेप का आरोप, पिता ने किया एक्सीडेंट दावा, आईआईएम कलकत्ता मामले में आया नया मोड़
IIM कलकत्ता में एक छात्रा ने सहपाठी पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई. हालाँकि, पीड़िता के पिता ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी बेटी ठीक है और कोई उत्पीड़न नहीं हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी 7 दिन की हिरासत में है.

IIM कलकत्ता की एक महिला ने एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र पर बलात्कार का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी. शिकायत में कहा गया कि आरोपी छात्र ने उसे परामर्श देने के बहाने छात्रावास बुलाया, जहां उसे भोजन और पानी दिया गया. महिला का दावा है कि उसके बाद वह बेहोश हो गई और जब होश आया, तो उसे यौन उत्पीड़न का एहसास हुआ.
शिकायत मिलने के तुरंत बाद, कोलकाता पुलिस ने कर्नाटक निवासी छात्र को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 123 (जहर देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.
महिला ने खुद की शिकायत दर्ज की
पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला पहले ठाकुरपुकुर थाने गई थी, लेकिन चूंकि IIM परिसर हरिदेवपुर थाना क्षेत्र में आता है, उसे वहां ले जाया गया. उसने खुद एक हस्तलिखित शिकायत दी, जिसमें उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया.
पिता ने खारिज किए आरोप
इस मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब शनिवार को महिला के पिता ने मीडिया से बात करते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है, आराम कर रही है और आरोपी छात्र को वह जानती भी नहीं.
पिता ने यह भी बताया कि उन्हें शुक्रवार रात करीब 9.34 बजे सूचना मिली कि उनकी बेटी एक ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी. पुलिस उसे एसएसकेएम अस्पताल ले गई थी, जहाँ वे उसे न्यूरोलॉजी विभाग में मिले.
कोलकाता पुलिस ने अदालत को क्या बताया
12 जुलाई को आरोपी को अलीपुर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. कोर्ट में पुलिस ने कहा कि 11 जुलाई को सुबह 11.45 बजे से रात 8.35 बजे के बीच आरोपी ने छात्रा को अपने हॉस्टल रूम में बुलाया. भोजन और पानी देने के बाद वह चक्कर महसूस करने लगी और उसी दौरान उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए.
पुलिस का दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी 'विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी' और पहचान के आधार पर की गई. साथ ही पूछताछ में आरोपी के बयान को रिकॉर्ड कर, उसके कपड़े और मोबाइल जब्त किए गए.
धाराओं में किया गया संशोधन
प्रारंभिक एफआईआर में दर्ज धाराओं में अब बदलाव कर नई धाराएं जोड़ी गई हैं – BNS की धारा 127(2) (बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), और 76 (हमला). जांच अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि अब तक मिली सामग्री इन नए आरोपों को उचित ठहराती है.
बयानों में विरोधाभास से पेचीदगी बढ़ी
एक ओर जहां पुलिस अपनी जांच को तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा रही है, वहीं महिला के पिता का बयान मामले को उलझा रहा है. अब कोलकाता पुलिस पिता के सार्वजनिक बयान की भी जांच कर रही है, जो महिला की आधिकारिक शिकायत से मेल नहीं खाता.


