'आप पतली, स्मार्ट और गोरी हैं', अगर आप भी भेजते हैं ऐसे मैसेज, हो जाएं सावधान, अदालत ने माना है अश्लीलता
अदालत ने कहा कि इसके अलावा कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी. इससे साबित होता है कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं. सेशन जज ने कहा कि इसलिए, आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर सही किया.

मुंबई की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि रात में किसी अनजान महिला को ‘आप पतली हैं, बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं’ जैसे मैसेज भेजना अश्लीलता के समान है. एडिशनल सेशन जज डी जी ढोबले ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सऐप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं.
आरोपी ने क्या भेजे थे मैसेज?
अदालत ने इस हफ्ते की शुरूआत के अपने आदेश में कहा कि अश्लीलता का आकलन आज के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच तस्वीरें और संदेश भेजे गए, जिनमें लिखा था, ‘आप पतली हैं’, ‘आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं’, ‘आप गोरी हैं’, ‘मेरी उम्र 40 साल है’, ‘आप शादीशुदा हैं या नहीं?’ और ‘मैं आपको पसंद करता हूं.’
आरोपी ने नहीं पेश किया कोई सबूत
अदालत ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या उसका पति ऐसे व्हाट्सऐप मैसेज और अश्लील तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर तब जब संदेश भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते हों. आदेश में कहा गया है कि आरोपी ने रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो दिखाता हो कि उनके बीच कोई संबंध था. जज ने माना कि ये संदेश और यह कृत्य महिला की गरिमा का अपमान करने के समान हैं.
महिला अपनी गरिमा दांव पर नहीं लगाएगी-कोर्ट
इससे पहले आरोपी को 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था और तीन महीने जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उसने सेशन कोर्ट में फैसले को चुनौती दी. आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है लेकिन अदालत ने उसके तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है.
अदालत ने कहा कि इसके अलावा कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी. इससे साबित होता है कि आरोपी ने महिला को व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं. सेशन जज ने कहा कि इसलिए, आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहराकर और सजा सुनाकर सही किया.


