score Card

यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी बनेगा लव जिहाद एंव जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, सीएम फडणवीस ने बनाई कमेटी

महाराष्ट्र में 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लागू करने की मांग के बीच राज्य सरकार ने 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है. कमिटी की अध्यक्षता राज्य पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) करेंगे. यह समिति 'लव जिहाद' से संबंधित सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है. फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक (डीजीपी) के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है. ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर के एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

कानून पर स्टडी करेगी कमिटी

गृह विभाग के सह सचिव/ उपसचिव सदस्य सचिव तथा सह सचिव, उपसचिव (विधि) सदस्य बनाए गए हैं. समिति महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर लव जिहाद व धोखाधड़ी से या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का समाधान सुझाएगी. साथ ही, कानूनी पहलुओं की जांच कर तथा अन्य राज्यों में मौजूद कानूनों का अध्ययन कर कानूनी के अनुरूप सिफारिश करेगी.

जारी हुआ नोटिस

सरकार का यह कदम लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून की दिशा में अहम कदम होगा. इस बारे में जारी किए गए नोटिस में कहा गया है- "लोगों के प्रतिनिधियों, राज्य के विभिन्न संगठनों और कुछ नागरिकों ने लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून के बारे में एक बयान प्रस्तुत किया था.

लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भारत के कुछ राज्यों से कानून भी तैयार किए गए हैं. इसलिए यह महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने और लव जिहाद और धोखाधड़ी या धर्मांतरण द्वारा प्राप्त शिकायतों के समाधान का सुझाव देने के लिए सरकार के विचार का विषय था. अन्य राज्यों में कानून का अध्ययन करने और कानून का मसौदा तैयार करने और अध्ययन करने के लिए पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया जाता है.

उत्तर प्रदेश में लागू है कानून

लव जिहाद को लेकर पहले उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया. वहां दोषी व्यक्ति को 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और असम में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुके हैं.

लव जिहाद के एक लाख से अधिक शिकायतें

अक्टूबर, 2024 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि लव जिहाद की एक लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों में हिंदू महिलाओं को फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके पुरुषों द्वारा शादी के लिए झांसा दिया गया. उन्होंने कहा था कि एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात इक्का दुक्का घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है एक लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुषों के साथ भागकर शादी करने का झांसा दिया गया. यह प्रेम का कृत्य नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश है और यह लव जिहाद है. यह हमारे धर्म की महिलाओं को धोखा देने और उन्हें बिगाड़ने का एक तरीका है.

calender
15 February 2025, 02:41 PM IST

ताजा खबरें

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag