हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को बड़ी राहत, मानहानि केस पर लगी रोक
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के चुनावी विज्ञापनों को लेकर बीजेपी द्वारा दायर मानहानि केस की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस मामले में राहुल गांधी और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को पहले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है.

Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उस समय बड़ी राहत मिली जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर दायर किया गया था.
बीजेपी नेता केशव प्रसाद द्वारा दाखिल इस याचिका में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने प्रचार के दौरान पार्टी विशेष के खिलाफ झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए थे. अब हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है.
हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को दी राहत
न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि राहुल गांधी और डीके शिवकुमार को पहले ही राहत मिल चुकी है, ऐसे में सिद्धारमैया को भी उसी आधार पर राहत दी जाती है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है.
40% कमीशन के आरोपों को लेकर हुआ था विवाद
यह पूरा मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान चलाए गए उस प्रचार अभियान से जुड़ा है जिसमें बीजेपी सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार में ठेकेदारों से सार्वजनिक कार्यों के एवज में 40 फीसदी रिश्वत ली जा रही थी.
बीजेपी ने लगाए थे झूठे प्रचार के आरोप
बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर झूठे विज्ञापन देकर पार्टी और उसके नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. उन्होंने सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में तीनों नेताओं को पिछले साल जून में बेंगलुरु की एक अदालत ने ज़मानत दी थी.
डीके शिवकुमार और राहुल गांधी को पहले ही मिल चुकी राहत
इस साल 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भी मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. इसी साल जनवरी में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी. अब सिद्धारमैया को भी इसी मामले में राहत मिल गई है.
राजनीतिक चर्चाओं के बीच बोले सिद्धारमैया
इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलें भी तेज हैं. लेकिन सिद्धारमैया ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार और पार्टी में नेतृत्व बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा, "पार्टी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है. यह सवाल ही नहीं उठता. मुझे पूरे कार्यकाल के लिए चुना गया है." उन्होंने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी इस बात से सहमत हैं कि नेतृत्व में बदलाव का कोई मुद्दा नहीं है.


