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त्योहारों से पहले बड़ी राहत... 22 सितंबर से 375 उत्पादों पर घटेगा GST, कंपनियों को दिए गए सख्त निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST दरों में कटौती का सीधा फायदा अब ग्राहकों की जेब में पहुंचेगा. केंद्र सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए एक खास पैकेज पर जोर-शोर से काम कर रही है. GST सुधारों का असली मकसद है आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों को मजबूती देना. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी जो न सिर्फ आपकी खरीदारी को आसान बनाएंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देंगी.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

GST Rate Cut: नवरात्रि से ठीक पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर से 375 वस्तुओं पर GST दरों में कटौती लागू होगी. इस फैसले से त्योहारों के सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. सीतारमण ने स्पष्ट किया कि GST दरों में की गई कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस कटौती का लाभ अपने पास रखा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज पर भी काम कर रही है.

टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचेगा

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दरों में यह सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत देना है. हम नहीं चाहते कि टैक्स कटौती का फायदा सिर्फ कंपनियों को मिले. उपभोक्ताओं तक यह लाभ पहुंचे. यही सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार खुद दामों पर नजर रख रही है और सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में कीमतों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

नवरात्रि से लागू होंगी नई दरें

22 सितंबर जो नवरात्रि की शुरुआत का दिन है. इसी दिन से नई टैक्स दरें प्रभावी होंगी. इस समय देशभर में खरीदारी जोरों पर होती है और इसका सीधा असर खपत पर पड़ता है. सरकार को उम्मीद है कि टैक्स में इस कटौती से बाजार में मांग को मजबूती मिलेगी.

विपक्ष ने जताई चिंता

कुछ विपक्ष-शासित राज्यों ने GST काउंसिल की बैठक में राजस्व में संभावित घाटे को लेकर चिंता जताई. इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नुकसान सिर्फ राज्यों को नहीं केंद्र को भी होता है. लेकिन जब उपभोक्ताओं की जेब में पैसा जाएगा तो हम सिर्फ सरकारी कमाई की चिंता नहीं कर सकते.

अब केवल 13 वस्तुएं 'सिन् गुड्स' श्रेणी में

सीतारमण ने कहा कि अब ज्यादातर उत्पाद कम टैक्स दायरे में आ गए हैं. सिर्फ 13 वस्तुएं जैसे सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू अभी भी 'सिन् गुड्स' श्रेणी में हैं, जिन पर टैक्स दरों में कोई राहत नहीं दी गई है. कंपनियों को बिलिंग सिस्टम तुरंत अपडेट करना होगा CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कंपनियों को 22 सितंबर से पहले अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा. कोई भी कंपनी टैक्स कटौती का लाभ अपने पास नहीं रख सकती. विशेष रूप से बीमा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें ग्राहकों को मूल्य लाभ देना ही होगा.

सरकार सख्ती बरतने को तैयार

अगर किसी सेक्टर या कंपनी ने नए नियमों का पालन नहीं किया तो सरकार उससे संवाद करेगी और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. वित्त मंत्री ने साफ किया है कि टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना सरकार की प्राथमिकता है.

त्योहारों के सीजन में सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए सीधी राहत लेकर आया है. GST दरों में कटौती से न केवल खपत में इजाफा होगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. अब देखना यह होगा कि कंपनियां इस राहत का लाभ कितनी पारदर्शिता से ग्राहकों तक पहुंचाती हैं.

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06 September 2025, 11:23 AM IST

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