1 फरवरी को पेश की गई बजट घोषणा के अनुसार निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला लिया है।

पहले इतनी मिलती थी छूट

वित्त मंत्री के इस फैसले से पहले गैर-सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट यानी कि छुट्टियों के बदले में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये था। यह फैसला  2002 में तय की गई थी। उस समय सरकारी डिपार्टमेंट में उच्चतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रतिमाह था।

आज यानी 26 मई 2023 केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि, इनकम टैक्स की धारा 10( 10AA) (ii) के तहत टैक्स की कुल सीमा 25 लाख से ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दें कि आयकर विभाग का यह नियम निजी कर्मचारियों को नियुक्ति से संबंधित रखता है।

बजट भाषण में किया गया था जिक्र

1 अप्रैल 2023 से निजी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अन्य छुट्टी नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करते हुए 25 लाख रुपये कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा कि, बजट भाषण, 2023 में प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अन्य अवकाश नकदीकरण पर टैक्स की छूट की सीमा को 1 अप्रैल से  3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।